ग्वालियर में सड़क हादसे में 13 मौतों के मामले में कोर्ट का फैसला आ गया। सोमवार को अपर सत्र न्यायाधीश विवेक कुमार सिंह ने ऑटो सवारों की मौत के लिए दोषी बस ड्राइवर सुखदेव सिंह को हर एक मौत के लिए 10-10 साल की सजा सुनाई। ये सजा एक साथ चलेगी। कोर्ट ने आरोपी पर 26 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। जुर्माने की राशि पीड़ितों के परिजनों को दी जाएगी।
बता दें कि 23 मार्च 2021 की सुबह एक ऑटो ग्वालियर से मुरैना रोड पर चमन पार्क की तरफ जा रहा था। तभी मुरैना से ग्वालियर की तरफ आ रही बस एमपी 07-6882 ने ऑटो को टक्कर मार दी थी। इसमें 12 महिलाओं और ऑटो ड्राइवर की मौत हो गई थी।
आंगनवाड़ी से खाना बनाकर लौट रही थी महिलाएं ऑटो में 12 महिलाएं सवार थी। वह रात में आंगनवाड़ी में स्कूली बच्चों के लिए खाना बनाकर लौट रही थीं। 9 महिलाओं और ऑटो ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई थी। तीन महिलाओं को अस्पताल ले जाया गया। यहां डॉक्टरों ने उन्हें भी मृत घोषित कर दिया गया। इस मामले में ग्वालियर आरटीओ एपीएस चौहान को सस्पेंड कर दिया गया था।
दो ऑटो से जा रही थी, एक खराब हो गया था चश्मदीदों ने बताया था कि हादसे में जान गंवाने वाली सभी 12 महिलाएं 2 ऑटो से लौट रही थीं। इनमें से एक ऑटो में सिर्फ 3 सवारी बैठाने की कैपेसिटी थी, लेकिन 6 बैठाई गई थीं। रास्ते में एक ऑटो खराब हो गया। तब इसमें बैठी 6 महिलाएं साथ चल रहे दूसरे ऑटो में बैठ गईं। इस तरह एक ही ऑटो में 12 सवारी हो गईं और 13वां ऑटो चालक था। उन्होंने तय किया था कि पुरानी छावनी से दूसरा ऑटो कर लेंगे, लेकिन उससे पहले ये हादसा हो गया।




