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डॉक्टर को मरीज-शासन को देने होंगे साढ़े 8 लाख

बालाघाट जिला उपभोक्ता आयोग ने सोमवार को डॉ. विकास बिसेन को 8 लाख 61 हजार की क्षतिपूर्ति का भुगतान करने का आदेश दिया है। मरीज के ट्रीटमेंट में लापरवाही बरतने पर डॉ. पर ये कार्रवाई की गई है।

ये है पूरा मामला

मामला नैतरा पंचायत के निवासी अमित रनगिरे का है, जो 3 अप्रैल 2021 को कूल्हे में दर्द और सूजन की शिकायत लेकर डॉ. बिसेन के पास पहुंचे थे। डॉक्टर ने उन्हें अवास्कुलर नेक्रोसिस का निदान कर अपने मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में चार महीने तक इलाज किया। इस दौरान उन्होंने मरीज के आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए की राशि प्राप्त की।

जब मरीज की स्थिति में सुधार नहीं हुआ, तो वह नागपुर के मेडिक्योर मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल गए। वहां अस्थिरोग विशेषज्ञ डॉ. रोमिल रॉठी ने पहले की गई सर्जरी को दोबारा खोलकर हिप रिप्लेसमेंट किया, जिस पर मरीज को 1.60 लाख रुपए खर्च करने पड़े।

आयोग के अध्यक्ष श्यामाचरण उपाध्याय और सदस्य डॉ. महेश कुमार चांडक और हर्षा बिजेवार की बेंच ने डॉ. बिसेन को आयुष्मान योजना के 5 लाख रुपए वापस करने, शासन को लापरवाही के लिए 1 लाख रुपए का भुगतान करने, मरीज के इलाज खर्च 1.60 लाख रुपए, मानसिक क्षति के 1 लाख रुपए और वाद व्यय के 1 हजार रुपए चुकाने का आदेश दिया है।

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