खंडवा | जिले के छैगांवमाखन थाना क्षेत्र में एक महिला के साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी देने का गंभीर मामला सामने आया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी बस ड्राइवर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
बस सफर में हुई थी जान-पहचान
पीड़िता के अनुसार, उसका अपने पति से विवाद चल रहा था और तलाक का मामला इंदौर कोर्ट में विचाराधीन था। इसी दौरान इंदौर से खंडवा आने-जाने के क्रम में उसकी मुलाकात बस ड्राइवर आसिफ मंसूरी से हुई। आरोपी ने महिला से मोबाइल नंबर लिया और धीरे-धीरे मेल-जोल बढ़ाकर उसे शादी का झांसा दिया।
महीनों तक किया शोषण, फिर मुकर गया आरोपी
शिकायत के मुताबिक, आरोपी आसिफ ने अप्रैल 2025 से दिसंबर 2025 के बीच कई बार महिला का शारीरिक शोषण किया। जब महिला ने शादी का दबाव बनाया, तो आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी दी। इस बीच पीड़िता को पता चला कि आरोपी पहले से ही शादीशुदा है और उसने उसे धोखे में रखा था। परेशान होकर महिला वापस इंदौर अपने पति के पास चली गई और पूरी बात बताई।
अंतर्जातीय विवाह और सुलह की कहानी
मामले में एक मोड़ यह भी है कि पीड़िता ने साल 2018 में प्रेम विवाह किया था। पति-पत्नी के बीच मनमुटाव के कारण वे कोर्ट के आदेश पर 6 महीने अलग रहे थे, लेकिन बाद में दोनों में सुलह हो गई। इसी अलगाव के समय का फायदा उठाकर आरोपी ने महिला को अपने जाल में फंसाया था।
पुलिस कार्रवाई:
छैगांवमाखन पुलिस ने आरोपी आसिफ मंसूरी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 69 और 351(3) के तहत मामला दर्ज किया है। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहाँ से उसे जेल भेज दिया गया है।




