ट्रेन में चेन पुलिंग करना पड़ सकता है महंगा:1 हजार की बजाय चुकाने पड़ सकते हैं 1 लाख; डिटेंशन का खर्च जुड़ेगा
बिना किसी वैध कारण ट्रेन में चेन पुलिंग करना महंगा पड़ सकता है। ऐसा करने वालों को जुर्माने के साथ-साथ डिटेंशन का खर्च भी उठाना होगा, जो 8 हजार रुपए प्रति मिनट तक हो सकता है।
चेन पुलिंग से प्रभावित अन्य गाड़ियों का डिटेंशन चार्ज भी आरोपी से वसूला जाएगा। आरपीएफ कमांडेंट प्रशांत यादव ने बताया कि आमतौर पर चेन पुलिंग के कारण ट्रेन 5 से 10 मिनट या उससे अधिक समय तक लेट होती है। यह खर्च 1 लाख रुपए तक पहुंच सकता है।
भोपाल रेल मंडल ने बीते तीन महीनों में रेलवे एक्ट की धारा 141 के तहत 1,262 मामलों में कुल 2 लाख 90 हजार 775 रुपए का जुर्माना वसूला है।
ऐसे समझें जुर्माने का गणित
यदि किसी यात्री ने बिना उचित कारण अलार्म चेन खींची, तो उसे 1,000 रुपए का जुर्माना भरने के साथ-साथ ट्रेन के रुकने (डिटेंशन) का खर्च भी चुकाना होगा। रेलवे ने यह खर्च 8,000 रुपए प्रति मिनट तय किया है।
आरपीएफ कमांडेंट प्रशांत यादव ने बताया कि उदाहरण के तौर पर अगर ट्रेन 10 मिनट के लिए रुकी, तो कुल जुर्माना 1,000 + (8,000 x 10) यानी 81,000 रुपए होगा। यह लागत और भी बढ़ सकती है क्योंकि चेन पुलिंग से प्रभावित अन्य गाड़ियों का डिटेंशन चार्ज भी आरोपी से वसूला जाएगा, जो 1 लाख रुपए तक हो सकता है।
केवल इन दो कारणों पर मान्य होगी अलार्म चेन पुलिंग
- यात्री की जान को खतरा हो – जैसे गिरने की स्थिति में दुर्घटना रोकने के लिए।
- 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे या 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति का छूट जाना – यदि वे चढ़ नहीं पाए और ट्रेन चल पड़ी।
- इनके अलावा हर अन्य कारण को अवैध माना जाएगा।
अन्य नियम और चेतावनी
- यदि चेन पुलिंग के दौरान कोई यात्री ट्रेन से उतरकर भागने की कोशिश करता है, तो उसे भी दोषी मानकर भारी जुर्माना लगाया जाएगा।
- स्टेशन पर यात्रियों को जागरूक करने के लिए लगातार घोषणाएं, पोस्टर और जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं।
“यात्रियों से अपील-बेवजह अलार्म चेन पुलिंग न करें”
वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ कटारिया ने बताया कि इस नए नियम से चेन पुलिंग के मामलों में कमी आएगी और रेलवे की समयबद्धता सुनिश्चित होगी। यात्रियों से अपील है कि बिना उचित कारण अलार्म चेन पुलिंग न करें। इससे न केवल गाड़ियां समय पर चलेंगी, बल्कि यात्रियों को असुविधा से बचाया जा सकेगा।