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स्टेट बार काउंसिल का कार्यकाल बढ़ाने पर HC की रोक

स्टेट बार काउंसिल ऑफ मध्य प्रदेश द्वारा बार काउंसिल के चुनाव दो साल बाद कराने के निर्णय पर जबलपुर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैथ और न्यायमूर्ति विवेक जैन की खंडपीठ ने गुरुवार को चुनावों पर आगामी आदेश तक अंतरिम रोक लगाने का फैसला सुनाया। भोपाल के एडवोकेट चंद्र कुमार वलेजा एवं इंदौर के एडवोकेट और स्टेट बार काउंसिल ऑफ मध्यप्रदेश के सदस्य नरेंद्र जैन द्वारा दायर पिटिशन पर सुनवाई के बाद खंडपीठ ने उक्त फैसला सुनाया।

याचिका में यह तर्क दिया गया था कि बार काउंसिल का कार्यकाल निश्चित समय के लिए होता है और चुनाव को दो वर्षों तक स्थगित करना वकीलों के संवैधानिक व लोकतांत्रिक अधिकारों का उल्लंघन है। खंडपीठ ने मामले की गंभीरता को देखते हुए स्टेट बार काउंसिल के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है, जिसमें आगामी चुनाव दो साल बाद कराने की बात कही गई थी। अब इस मामले की अगली सुनवाई 5 मई को होगी।

पांच साल पहले हुए थे चुनाव

गौरतलब है कि स्टेट बार काउंसिल ऑफ मध्य प्रदेश की कार्यकारिणी के चुनाव 17 जनवरी 2020 को हुए थे। स्टेट बार काउंसिल ऑफ मध्य प्रदेश की कार्यकारिणी ने अपनी एक बैठक में पांच वर्षीय कार्यकाल समाप्त होने के बाद कोरोना काल में कोर्ट की कार्यवाही बंद रहने का हवाला देते हुए स्टेट बार काउंसिल ऑफ मध्य प्रदेश के पांच वर्षीय कार्यकारिणी के चुनाव तय समय से दो साल के बाद कराए जाने का निर्णय लिया था।

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