इंदौर नगर निगम ने सिंगर-रैपर यो यो हनी सिंह के ‘मिलियनेयर इंडिया टूर’ कॉन्सर्ट से पहले आयोजकों से 50 लाख रुपए का टैक्स मांगा है। नगर निगम ने शनिवार दोपहर को जीएसटी पोर्टल के माध्यम से बताया कि आज होने वाले कार्यक्रम के लिए 3 करोड़ 28 लाख रुपए से ज्यादा के टिकट बिके हैं। इसलिए इस राशि का 10 प्रतिशत मनोरंजन कर और आमोद कर पहले ही जमा कराएं।
इस मामले में महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि आयोजन करने वालों की नीयत में खोट है। बता दें कि शहर में यह तीसरा बड़ा मौका है जब आयोजकों और नगर निगम के बीच विवाद गहराया है। इससे पहले दिलजीत दोसांझ और 2018 में आईपीएल में भी टैक्स को लेकर भी इसी तरह विवाद गहराया था।
7 लाख 85 हजार रुपए टैक्स ही जमा किया इससे पहले गुरुवार को आयोजक टीवी टुडे नेटवर्क लिमिटेड ने 7 लाख 85 हजार रुपए टैक्स जमा कर दिया था। लेकिन निगम ने इसे अपर्याप्त माना। निगम के राजस्व अपर आयुक्त ने आयोजकों को 50 लाख रुपए का टैक्स चुकाने के लिए पत्र लिखा है। इसके साथ ही लिखा है कि यदि टैक्स की राशि इससे कम हुई नगर निगम पैसे लौटा देगा।
ये है नया पत्र

महापौर ने कहा- टैक्स का हमारा मॉडल ठीक महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि टैक्स का हमारा मॉडल भी ठीक है सिस्टम भी बढ़िया है। आयोजक अनुमति लेने के लिए एक दिन पहले तक फॉर्म भी नहीं भरते हैं। जब इन्होंने तीन महीने पहले टिकट बेचना शुरू किए तभी निगम को आवेदन कर देते तो उसके प्रपत्र में सबकुछ क्लियर लिखा रहता।
एमआईसी सदस्य ने जताई थी आपत्ति यह इवेंट इंदौर नगर निगम के एमआईसी सदस्य निरंजनसिंह चौहान की आपत्ति लेने के बाद विवादों में आ गया था। चौहान का कहना है कि इंदौर में कई इवेंट होते हैं। वे पहले आयोजन कर लेते हैं, लेकिन नगर निगम को टैक्स नहीं चुकाते। इस टैक्स चोरी से बचने के लिए मैंने महापौर को पत्र लिखकर आपत्ति जताई थी। इसमें मैंने एडवांस टैक्स जमा करने की मांग रखी थी। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस इवेंट से आयोजकों को 3 करोड़ रुपए से ज्यादा की आय होने की संभावना है।
बिना कर जमा किए कॉन्सर्ट किया तो रोका जाएगा
चौहान ने महापौर पुष्यमित्र भार्गव को दिलजीत दोसांझ के कार्यक्रम का हवाला देते हुए पत्र लिखा था कि वे भी बिना टैक्स चुकाए आयोजन करके इंदौर से चले गए। हम उन्हें टैक्स वसूली के लिए कब तक पत्र लिखेंगे। उन्होंने महापौर को लिखा, आयोजक प्रोग्राम होने के पहले ही मनोरंजन कर जमा कराएं उसके बाद ही इन्हें अनुमति दी जाए। अधिकारियों से कहा गया है कि कर का पैसा जमा नहीं होता तब तक निगम की फायर एनओसी न दी जाए। इसके बाद भी कार्यक्रम किया जाता है तो उसे रोका जाएगा।

मेयर ने पुलिस आयुक्त को लिखा था लेटर महापौर पुष्य मित्र भार्गव ने पुलिस कमिश्नर को इस मामले में पत्र लिखते हुए कहा था कि आयोजकों द्वारा टैक्स जमा कराने बाद ही किसी भी तरह की अनुमति दी जाए। उन्होंने मध्यप्रदेश शासन द्वारा “मध्यप्रदेश नगर पालिका कर नियम 2018” का हवाला देते हुए मेयर-इन-काउंसिल द्वारा नृत्य/संगीत प्रदर्शन एवं म्युजिक बैण्ड, कॉर्न्सट के आयोजन पर टैक्स जमा नहीं कराए जाने को लेकर पत्र लिखा था।

अफसरों ने आयोजकों को दी थी हिदायत चौहान और महापौर के पत्र सामने आते ही नगर निगम के मार्केट विभाग के अपर आयुक्त ने कार्यक्रम के आयोजकों मेसर्स टीवी टुडे नेटवर्क लिमिटेड को पत्र लिखकर 10 प्रतिशत मनोरंजन कर कार्यक्रम के पहले ही जमा करने के लिए कहा था। यह भी कहा था कि यदि पैसे जमा न किए गए तो आपके खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
