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4 महिला जज को हाईकोर्ट ने किया बहाल, जून 2023 में प्रदेश सरकार ने किया था 6 को बर्खास्त

मध्यप्रदेश में जून 2023 में बर्खास्त की गईं 6 महिला न्यायाधीशों में से 4 को कोर्ट बहाल कर दिया है। बाकी दो न्यायाधीशों के मामले को अलग से देखने के बाद आदेश दिया जाएगा। मध्यप्रदेश हाई कोर्ट की रजिस्ट्री ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि प्रोबेशन पीरियड में बर्खास्त की गई छह महिला सिविल जजों में से चार को बहाल कर दिया गया है।

मध्यप्रदेश के विधि और विधायी कार्य विभाग ने हाईकोर्ट की सिफारिश पर 23 मई 2023 को आदेश जारी कर 6 न्यायाधीशों की सेवाएं समाप्त कर दी थीं। यह आदेश हाई कोर्ट की प्रशासनिक समिति और फुल कोर्ट मीटिंग के फैसले के आधार पर दिया गया था।

बर्खास्त जजों के निर्णय संबंधी यह बैठकें मई 2023 में अलग-अलग तिथियों में हुई थीं। परिवीक्षा अवधि के दौरान महिला जजों का परफार्मेंस पुअर पाए जाने पर उनके विरुद्ध यह कार्यवाही करने की सिफारिश की गई थी। देश का गजट नोटिफिकेशन 9 जून 2023 को हुआ था। इस मामले में सर्वोज्ज न्यायालय ने स्वत: संज्ञान लिया था।

सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार और हाई कोर्ट को नोटिस जारी इस मामले में जवाब मांगा था। जिस पर कि मंगलवार को हाईकोर्ट रजिस्ट्री विभाग ने कोर्ट को बताया कि चार महिला जज को बहाल कर दिया गया है। जबकि दो महिला जजों की बहाली को लेकर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट का हलफनामा सीलबंद लिफाफे के साथ रिकॉर्ड पर रखा गया है।

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