रतलाम। स्टेशन रोड क्षेत्र से एक महिला का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाया है। तृतीय सत्र न्यायाधीश बरखा दिनकर की कोर्ट ने आरोपी दिलीप (19), निवासी ग्राम बाली को दोषी करार देते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही साढ़े तीन हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
क्या था पूरा मामला?
अपर लोक अभियोजक सतीश त्रिपाठी के अनुसार, घटना 28 फरवरी 2024 की है। आरोपी दिलीप अपने दो साथियों के साथ बाइक से रतलाम पहुंचा था। शाम के समय स्टेशन रोड पर पीड़िता अपने भांजे के साथ बात कर रही थी, तभी आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी देकर जबरन अपनी बाइक पर बैठा लिया। आरोपी महिला और उसके भांजे को पीएनटी कॉलोनी स्थित एक कमरे में ले गए, जहां रातभर महिला के साथ दुष्कर्म किया गया।
डीएनए रिपोर्ट और बयानों ने पुख्ता किया मामला
अगले दिन सुबह पीड़िता के भाई के पहुंचने पर आरोपी वहां से फरार हो गए। पुलिस ने अप्रैल 2024 में कोर्ट में चालान पेश किया था। ट्रायल के दौरान:
- कुल 9 गवाहों के बयान दर्ज किए गए और 37 दस्तावेजी सबूत पेश किए गए।
- आरोपी की डीएनए (DNA) रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिससे अपराध की पुष्टि हुई।
- साक्ष्यों के अभाव में अन्य दो आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया गया।
शासन की ओर से इस संवेदनशील मामले में पैरवी शासकीय अधिवक्ता सतीश त्रिपाठी ने की।



