Tuesday, April 28, 2026
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भारत-पाक तनाव के बीच पुलिस की एडवाइजरी:भोपाल में अलर्ट; सोशल मीडिया, किराएदार और प्रदर्शन पर दो महीने की सख्ती

भोपाल में पुलिस कमिश्नर हरिनारायणचारी मिश्रा ने शनिवार को तीन अलग-अलग एडवाइजरी जारी की हैं। यह एडवाइजरी पाकिस्तान से तनावपूर्ण हालात को देखते हुए जारी की गई हैं। पहला सोशल मीडिया, दूसरा किराएदार-काम की तलाश में आने वाले और तीसरा शहर में होने वाले धरना-प्रदर्शन को लेकर है।

इन आदेश से स्पष्ट किया गया है सामाजिक माहौल खराब करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।

सोशल मीडिया पर भ्रामक कंटेंट शेयर करने वालों की खास निगरानी की जाएगी। पुलिस कमिश्नर हरिनारायणचारी मिश्र ने साफ किया है बीच में यह आदेश वापस न लिया गया तो यह प्रतिबंध दो महीने तक लागू रहेंगे। आदेशों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

किराएदार-कर्मचारियों का वैरिफिकेशन कराना अनिवार्य

  • शहर में रहने वाले किराएदारों का पुलिस वेरिफिकेशन कराना होगा। ताकि आतंकवादी या कट्‌टरपंथी संगठन के लोगों को पहचानना आसान हो।
  • किराएदार और घर में काम करने वालों की जानकारी पुलिस सिटिजन पोर्टल के जरिए 15 दिन के अंदर देनी होगी।
  • होटल, लॉज, धर्मशाला में रुकने वालों की जानकारी संबंधित थाने पर देनी होगी। इन सभी के पहचान पत्र की कॉपी रखनी होगी।
  • भवन निर्माण कार्य में लगे मजदूरों की जानकारी देनी होगी।
  • वाहन किराए पर देने वाले ट्रेवल्स-एजेंसी संचालक को ग्राहक का पहचान पत्र की कॉपी लेनी होगी।
  • स्पा सेंटर, मसाज सेंटर और ब्यूटी पार्लर में काम करने वालों की जानकारी थाने पर देनी होगी।
  • कंपनियों को डिलीवरी बॉय का वेरिफिकेशन कराना होगा। इनमें कोरियर कंपनी भी शामिल हैं।

बिना अनुमति धरना-प्रदर्शन करने पर कार्रवाई होगी

  • सभी तरह के धरना, प्रदर्शन, जुलूस, रैली, आमसभा, पुतला दहन, पद यात्रा, रथ यात्रा, वाहन रैली, ज्ञापन और घेराव की अनुमति लेनी होगी। बिना अनुमति ऐसा करने पर कार्रवाई होगी।
  • शहर की सीमा के अंदर दूसरे समुदाय की धार्मिक भावनाओं के खिलाफ उत्तेजनात्मक भाषण न देने की हिदायत। ऐसा करने पर सख्त कार्रवाई होगी।
  • सभी शर्तों का पालन करना आयोजनकर्ता के लिए बाध्यकारी होगा
  • किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी भवन, सार्वजनिक स्थान और निजी स्थान पर किसी भी प्रकार के आपत्तिजनक हथियार, अस्त्र-शस्त्र, विस्फोटक सामग्री एवं ऐसी किसी भी वस्तु जिससे जनसामान्य को खतरा महसूस हो का संधारण प्रतिबंधित रहेगा।

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