भोपाल में सीआरपीएफ के हेड कॉन्स्टेबल शिवप्रसाद भिलाला की मौत के मामले में परिजनों को एक करोड़ 45 लाख 63 हजार रुपए की क्षतिपूर्ति राशि दिए जाने का आदेश दिया है। प्रधान जिला न्यायाधीश मनोज कुमार श्रीवास्तव ने सोमवार को यह आदेश दिया है। क्षतिपूर्ति राशि दुर्घटना करने वाले वाहन के ड्राइवर , वाहन के पंजीकृत स्वामी और दी न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को देना होगा।
अदालत में मृतक के परिजनों की ओर से एडवोकेट आरके हिंगोरानी एवं सनी हिंगोरानी ने सड़क दुर्घटना दावा प्रस्तुत किया था। जिसमें बताया था कि 39 साल के शिवप्रसाद भिलाला बैरागढ़ कलां भोपाल के निवासी थे। भिलाला सीआरपीएफ में हेड काॅन्स्टेबल के पद पर पदस्थ थे।
2 नवंबर 2024 की शाम को वे अपने भाई के प्लाट से स्कूटी चलाकर घर वापस आ रहे थे। तभी मांगीलाल ढाबे के सामने कॉलेज के पास सारंगपुर से आ रहे कार ड्राइवर ने तेजी और लापरवाही से कार चलाते हुए स्कूटी में जोरदार टक्कर मार दी थी।
कार की जोरदार टक्कर लगने से शिवप्रसाद भिलाला को गंभीर चोटें आईं थीं। गंभीर हालत में उन्हें सारंगपुर के अस्पताल ले जाया गया। जहां उनकी मौत हो गई। शिवप्रसाद भिलाला के वारिसों की रिपोर्ट पर पुलिस ने दुर्घटना करने वाले वाहन के ड्राइवर एवं वाहन के पंजीकृत स्वामी के खिलाफ गैरइरादतन हत्या का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना के बाद जिला न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया था।




