रायसेन के बेगमगंज में एक नाबालिग के साथ रेप के मामले में द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सचिन द्विवेदी ने गुरुवार को आरोपी को 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
अपर लोक अभियोजक धीरेंद्र सिंह गौर ने बताया कि थाना बेगमगंज में आरोपी पुष्पोत्तम आदिवासी को दोषी पाया गया। आरोपी पर रेप और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। कोर्ट ने सभी साक्ष्यों की समीक्षा के बाद आरोपी को दोषी करार दिया। 2000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।
मामले के अनुसार, पीड़िता 30 नवंबर 2022 को बेगमगंज के शासकीय स्कूल में पढ़ने गई थी। जब वह शाम को घर नहीं लौटी, तो परिवार को पता चला कि वह दोपहर के भोजन के बाद से स्कूल नहीं गई थी। परिवार ने सभी रिश्तेदारों के यहां तलाश की, लेकिन वह कहीं नहीं मिली।
पीड़िता के भाई ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि कोई अज्ञात व्यक्ति उसकी बहन को बहला-फुसलाकर ले गया है। पुलिस ने तलाश अभियान चलाकर पीड़िता को बरामद किया। पीड़िता के बयान के आधार पर आरोपी पुष्पोत्तम आदिवासी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।
अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाया और कठोर सजा सुनाई।