सीहोर | विशेष न्यायाधीश अभिलाष जैन ने दुष्कर्म के एक आरोपी को दोषी पाते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। वहीं पीड़िता को प्रतिकर की राशि 4 लाख रुपए दिए जाने के आदेश पारित किए हैं। मामले में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक केदार सिंह कौरव ने की। अभियोजन के अनुसार 29 अप्रैल 2022 को दोराहा थाने में एफआईआर दर्ज कराते हुए बताया पीड़िता ने बताया था कि वह मामा के घर शादी में गई थी। 28 अप्रैल 2022 को पीड़िता के परिजन उसके मामा के घर गए थे तभी आरोपी मनमोहन जबरदस्ती घर में घुस गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। तभी पीड़िता की बहन घर आ गई तो आरोपी दरवाजा खोलकर भाग गया। इसके बद पीड़िता की बहन ने पिता को फोन पर घटना की जानकारी दी।पुलिस ने मामले में जांच कर अनुसंधान पूर्ण कर चालान न्यायालय में पेश किया था।




