क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय की टीम ने 16 और 17 जनवरी की दरमियानी रात फायर सेफ्टी ऑडिट के तहत यात्री बसों की सघन जांच की। यह कार्रवाई शाम 8 बजे से रात 1.30 बजे तक की गई। जांच के दौरान सुरक्षा मानकों में गंभीर लापरवाही सामने आने पर दो यात्री बसों को जब्त किया गया, जबकि दो बसों की फिटनेस तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी गई। इसके अलावा सात यात्री वाहनों पर परमिट शर्तों के उल्लंघन के चलते कुल 3.10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया।
आरटीओ टीम की जांच में पाया गया कि कुछ बसों में इमरजेंसी एग्जिट बंद थे, जो यात्रियों की सुरक्षा के लिहाज से बड़ा खतरा हैं। इसी आधार पर MP69P0982 और PY05A9667 नंबर की बसों की फिटनेस निरस्त की गई। वहीं, MP69P0185 और MP41P1840 नंबर की यात्री बसों को परमिट शर्तों के उल्लंघन के कारण जब्त किया गया।

जांच के दौरान सात अन्य यात्री वाहनों पर भी कार्रवाई की गई। MP41P1465, BR06GG0717, AR11E9191, AR20E4710, MP36P4433, MP44ZE3884 और WB57J9622 नंबर के वाहनों पर नियमों के उल्लंघन के चलते कुल 3.10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया।
आरटीओ जितेंद्र शर्मा ने बताया-
जनवरी को स्लीपर यात्री बसों का विशेष फायर सेफ्टी ऑडिट किया जा रहा है। इस दौरान बसों में मौजूद इमरजेंसी एग्जिट, फायर एक्सटिंग्युशर की स्थिति की जांच की जा रही है। साथ ही यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सीटों पर लगे स्लाइडर को भी कटवाया जा रहा है, ताकि आपात स्थिति में किसी भी तरह की बाधा न हो।




