भोपाल:
थाना बैरसिया क्षेत्र में गांजा तस्करी के एक मामले में विशेष न्यायालय (एनडीपीएस) ने कड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने आरोपी बृजेश जैन को 5 किलो 100 ग्राम गांजा ले जाने का दोषी मानते हुए 2 वर्ष 7 माह के सश्रम कारावास और 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। जुर्माना न भरने पर 5 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
क्या था मामला:
यह घटना 24 मार्च 2024 की है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि बसई जोड़ बस स्टैंड (शमशाबाद-बैरसिया रोड) पर एक व्यक्ति स्कूटी (एमपी 04 यूजी 7990) और काले रंग के बैग के साथ अवैध मादक पदार्थ बेचने की फिराक में खड़ा है। पुलिस टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और आरोपी बृजेश जैन को दबोच लिया।
तलाशी के दौरान उसके बैग से 5 किलो 100 ग्राम गांजा बरामद किया गया, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया। एफएसएल जांच में गांजा होने की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने अदालत में चालान पेश किया था। शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक मनोज त्रिपाठी और विक्रम सिंह ने मजबूत पैरवी की, जिसके परिणामस्वरूप आरोपी को सजा सुनाई गई।




