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अध्यक्ष खालिद खान के खिलाफ कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए

कावेरी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित भोपाल के सदस्यों से धोखाधड़ी कर बहुमंजिला भवन में फ्लैट देने का झांसा देने वाले तत्कालीन अध्यक्ष खालिद खान के खिलाफ कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं।

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी हेमलता अहिरवार की अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 406, 467, 468 और 471 के तहत प्रकरण दर्ज कर आरोपी को समन जारी किया है। साथ ही आदेश दिया है कि मामले की अगली सुनवाई में आरोपी को 17 नवंबर को अदालत में पेश होना होगा।

लाखों रुपए लेकर नहीं दिए फ्लैट

अधिवक्ता संतोष वर्मा द्वारा दायर निजी परिवाद के अनुसार परिवादी सैयद सरवर हुसैन संस्था के पंजीकृत सदस्य हैं। उन्होंने बताया कि संस्था का हलालपुर लालघाटी क्षेत्र में भूखण्ड था। उस पर अध्यक्ष रहते हुए खालिद खान ने “मेट्रो हाईट्स” नाम से बहुमंजिला इमारत का निर्माण कर सदस्यों को फ्लैट देने का वादा किया था। इसी झांसे में कई सदस्यों से लाखों रुपए वसूले गए।

साल 2002 में परिवादी को 2.35 लाख रुपए में फ्लैट क्रमांक 4-सी का आवंटन कर रजिस्ट्री तक कराई गई थी, लेकिन भवन पूरा करने के बजाय आरोपी ने वर्ष 2008 में बिना सहकारी संस्था के उप-पंजीयक की अनुमति के उसी भवन को प्रियंका इंटरप्राइजेज को बेच दिया।

होटल का संचालन

फ्लैट आवंटन के नाम पर ठगी करने के बाद आरोपी ने भवन को “नीना पैलेस होटल” के रूप में बदल दिया और वहीं से व्यवसाय संचालित कर रहा है।

पुलिस ने नहीं की कार्रवाई

परिवादी की ओर से आरोपी के खिलाफ थाना कोहेफिजा और पुलिस अधीक्षक को शिकायत की गई थी, लेकिन कार्रवाई न होने पर मामला अदालत पहुंचा। अब अदालत ने गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज करने और आरोपी को तलब करने का आदेश दिया है।

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