गणतंत्र दिवस पर मध्यप्रदेश की जेलों में बंद 87 बंदियों को समय-पूर्व रिहा किया जाएगा। जेल विभाग द्वारा 481 बंदियों की समय-पूर्व रिहाई के प्रस्तावों का परीक्षण करने के बाद यह निर्णय लिया गया है। इनमें से 394 बंदियों को रिहाई के लिए अपात्र पाए जाने पर उनके प्रस्ताव निरस्त कर दिए गए हैं। विभाग ने जिन 87 बंदियों को सजा पूरी होने से पहले रिहा करने के लिए पात्र घोषित किया है, उनकी पात्रता का आधार जेल विभाग द्वारा तैयार किया गया मैन्युअल है।
जेल विभाग द्वारा जारी आदेश में बताया गया है कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 432–433 क और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की संबंधित धाराओं के अंतर्गत यह निर्णय लिया गया है। पात्र बंदियों की समयपूर्व रिहाई के लिए निर्धारित सभी औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गई हैं।




