रतलाम कोर्ट ने 6 साल पहले महिला के साथ हुए रेप के मामले में आरोपी लाल बिहारी (34), पिता मडिया मुनिया, निवासी ग्राम धोलपुर को 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 2 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। 44 तारीखों की सुनवाई के बाद फैसला न्यायाधीश बरखा दिनकर ने सुनाया।
अपर लोक अभियोजक एवं शासकीय अधिवक्ता सतीश त्रिपाठी ने बताया कि घटना 26 मई 2019 की रात की है। पीड़िता ने पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई थी। पीड़िता ने बताया कि वह आदिवासी अंचल में भोपा को नारियल चढ़ाने ग्राम देवका गई थी। वापस लौटते समय वह ग्राम ठिकरिया से पैदल बाजना की ओर जा रही थी।
घर छोड़ने कहा, ले गया कहीं और इस दौरान सूरज बड़ला रोड स्थित स्कूल के सामने आरोपी लाल बिहारी बाइक से पहुंचा। उसने घर छोड़ने की बात कही। पीड़िता ने उस पर विश्वास कर लिया। लेकिन आरोपी उसे ग्राम कानवा छावनी ले गया और वहां जबरदस्ती दुष्कर्म किया। किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी। बाद में महिला ने घटना की जानकारी पति को दी और फिर बाजना थाने में केस दर्ज कराया।
44 तारीखों में सुनवाई के बाद फैसला पुलिस जांच में डीएनए का सैंपल लिया गया। रिपोर्ट पॉजिटिव आई। जांच में आरोपी की संलिप्तता साबित हुई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया। करीब 6 साल तक चले मुकदमे में 44 तारीखों पर सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी ठहराया गया।