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पत्नि की चाकू मारकर हत्या करने वाले शातिर बदमाश नरेश ओसवाल को न्यायालय ने सुनायी आजीवन कारावास की सजा

थाना शाहपुरा भोपाल में दिनांक 12.03.21 को फरियादी दक्ष ओसवाल पिता नरेश ओसवाल उम्र 16 साल नि. झुग्गी 242 बाबा नगर शाहपुरा भोपाल ने रिपोर्ट किया कि उसके पापा नरेश ओसवाल ने मम्मी अनीता ओसवाल को जान से मारने की नियत से छुरी मारी जो उनके बांये तरफ पेट में पसली के नीचे लगी खून निकलने लगा, जिसके कारण मां गिर पडी तो पापा ने मम्मी को उठाया एवं अपने आटो में लिटा दिया फिर वह और उसका छोटा भाई दोंनों आटो में बैठ गये, पापा मम्मी को लेकर जेपी अस्पताल लेकर आये जहां डाक्टर ने चैक किया जहां पर कुछ देर में मम्मी की मृत्यु हो गई । फरि. की रिपोर्ट पर आरोपी नरेश ओसवाल के विरूद्ध अपराध धारा 302 भादवि की देहाती नालसी जेपी अस्पताल भोपाल से लेख कर थाना पर दिनांक 13.03.21 को असल अपराध क्र 107/21 धारा 302 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण में आरोपी नरेश ओसवाल पिता गोपाल ओसवाल उम्र 42 साल नि झुग्गी 242 बाबा नगर शाहपुरा भोपाल को दिनांक 13/03/2021 को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त हथियार व कपडे जप्त किये गये तथा प्रकरण की पूर्ण विवेचना पर आये साक्ष्य से आरोपी नरेश ओसवाल के विरुध्द अपराध धारा 302 भा.द.वि, इजाफा धारा 25 आर्म्स एक्ट का जुर्म सबूत पाया जाने से चालान क्रमांक 388/21 दिनांक 01.06.21 को तैयार कर माननीय न्यायालय श्री क्रष्णपाल सिंह सिसोदिया जेएमएफसी भोपाल के न्यायालय में आरटी क्र 6156/21 दिनांक 10.06.21 पर पेश किया गया था । प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये उक्त प्रकरण को जघन्य चिन्हित श्रेणी में रखा जाकर अभियोजन कार्यवाही की गयी । प्रकरण में अभियोजन के दौरान दिनांक 10.05.2022 को माननीय न्यायालय गिरिवाला सिंह सत्र न्यायाधीस भोपाल द्वारा आरोपी नरेश ओसवाल को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है । नोटः- प्रकरण की विवेचना थाना प्रभारी महेन्द्र कुमार मिश्रा, उनि रिंकू जाटव द्वारा की गयी तथा अभियोजन के दौरान प्रआर 1127 लखन बडोनिया, प्रआर 155 महेन्द्र चौकसे की महत्वपूर्ण भूमिका रही ।

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