ज्ञानवापी पर मुस्लिम पक्ष की आपत्ति खारिज
ज्ञानवापी मामले में गुरुवार को कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की आपत्ति को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने स्वीकार किया है कि परिसर को हिंदुओं को सौंपने की मांग का मुकदमा सुनवाई योग्य है। दरअसल, मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में इस याचिका दायर करते हुए कहा था कि यह मुकदमा सुनवाई योग्य नहीं है।
गुरुवार को ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को सौंपने सहित तीन मांगों को लेकर भगवान आदि विश्वेश्वर विराजमान के मुकदमे की सुनवाई वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन महेंद्र कुमार पांडेय की फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुई। विश्व वैदिक सनातन संघ के एडवोकेट अनुपम द्विवेदी के मुताबिक, अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि मुकदमा सुनवाई योग्य है। अदालत ने सुनवाई की अगली डेट 2 दिसंबर फिक्स की है। अदालत ने मुस्लिम पक्ष की आपत्ति को खारिज कर दिया है।
इससे पहले इस मुकदमे के संबंध में कोर्ट ने 17 नवंबर की डेट फिक्स की थी। कोर्ट ने तब कहा था कि ऑर्डर तैयार कराने में समय लग रहा है। यह मुकदमा विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख जितेंद्र सिंह विसेन की पत्नी किरन सिंह विसेन और अन्य की ओर से दाखिल किया गया है। कोर्ट में हिंदू और मुस्लिम पक्ष अपनी बहस पूरी कर उसकी लिखित प्रति दाखिल कर चुके थे।