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पुलिस कमिश्नर के आदेश:उन्माद वाली पोस्ट पर लाइक भी किया तो होगी कार्रवाई

सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करने और आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर एफआईआर दर्ज होगी। ऐसी पोस्ट को लाइक या शेयर करने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश शनिवार को पुलिस कमिश्नर हरिनारायणाचारी मिश्र ने दिए। उन्होंने कहा कि देश के मौजूदा हालात को देखते हुए ये कदम उठाए गए हैं।

कोई भी व्यक्ति धार्मिक, सामाजिक या जातिगत भावना भड़काने वाली पोस्ट नहीं करेगा। हिंसा फैलाने वाले फोटो और वीडियो शेयर करना भी प्रतिबंधित है। आपत्तिजनक पोस्ट को लाइक-शेयर करने वालों पर भी केस दर्ज किया जाएगा। साइबर कैफे में आने वालों को पहचान पत्र दिखाना होगा।

धरना-प्रदर्शन की अनुमति अनिवार्य: कोई भी धरना, रैली, जुलूस, पुतला दहन आदि बिना अनुमति के नहीं किया जा सकेगा। धार्मिक भावनाएं भड़काने वाले भाषणों पर सख्त रोक रहेगी। आयोजनकर्ताओं को सभी शर्तों का पालन करना होगा। किसी भी प्रकार के हथियार, विस्फोटक या जनसुरक्षा के लिए खतरा बन सकने वाली वस्तुएं रखना पूरी तरह प्रतिबंधित है।

अफवाह फैलाने पर कार्रवाई : कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने कहा कि किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, एक्स आदि पर अफवाह फैलाने वाली सामग्री पोस्ट करना कानून व्यवस्था के लिए खतरा माना जाएगा। उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई होगी।

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