Wednesday, July 8, 2026
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मध्‍य प्रदेश में पांच विभागों के उपयंत्री के 1,955 पदों के लिए होगी संयुक्त भर्ती परीक्षा

– पहले तीन साल रहेगी संविदा नियुक्ति

– नई खनिज नीति मंजूर, खनिज के अवैध उत्खनन और भंडारण पर अब लगेगा रायल्टी का कुल 30 गुना जुर्माना, पर्यावरण क्षतिपूर्ति इसमें शामिल होगी

भोपाल। (राज्य ब्यूरो)। प्रदेश में अधोसंरचना विकास के बढ़ते कामों को देखते हुए इंजीनियरों की कमी को पूरा करने के लिए सरकार संयुक्त परीक्षा के माध्यम से भर्ती करेगी। परीक्षा प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के माध्यम से होगी। इससे पांच विभागों को एक हजार 955 उपयंत्री मिलेंगे। नियुक्ति पहले तीन साल संविदा आधार पर होगी और इसके बाद उनके प्रदर्शन के आधार पर नियमित किया जाएगा।

इस दौरान निश्चित मानदेय मिलेगा। निर्माण विभागों में सहायक यंत्री के 576 और उपयंत्री के एक हजार 955 पद रिक्त हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय में हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

इसके साथ ही खनिज के अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण पर रोक लगाने के लिए खनिज नियम-2021 लागू करने का निर्णय लिया गया। इसमें अवैध उत्खनन और भंडारण पर रायल्टी का 15 गुना जुर्माना लगेगा और इतना ही जुर्माना पर्यावरण क्षतिपूर्ति के रूप में अलग से देना होगा। इसे जमा नहीं करने पर जब्त वाहन और मशीनों को राजसात करने के साथ दंड की राशि दोगुनी लगेगी। जब्त वाहन को सुपुर्दगी के लिए भी पचास हजार रुपये से लेकर चार लाख रुपये तक देने होंगे।

वाहन के हिसाब से लगेगी पर्यावरण क्षति की राशि

वाहन में निर्धारित मात्रा से अधिक खनिज का परिवहन करने पर वाहन के हिसाब से पर्यावरण क्षति की राशि वसूली जाएगी। इसमें ट्रैक्टर ट्राली पर 25 हजार रुपये, छह पहिया वाहन पर पचास हजार, डंपर पर एक लाख, 10 पहिया वाहन पर दो लाख और 10 पहिया से अधिक के वाहन पर चार लाख पर्यावरण क्षति की राशि वसूली जाएगी।

इसी तरह ट्रैक्टर ट्राली की सुपुर्दगी के लिए 50 हजार, छह पहिया वाहन डेढ़ लाख, डंपर दो लाख, दस पहिया वाहन तीन लाख, दस पहिया से अधिक के वाहन चार लाख और अन्य उपकरण के लिए औसत बाजार मूल्य का दस प्रतिशत राशि का भुगतान करना होगा। खनिज व्यापार करने का लाइसेंस अब दस साल के लिए मिलेगा। कलेक्टर के आदेश के खिलाफ संभाग आयुक्त के पास अपील हो सकेगी।

किस विभाग में कितने हैं रिक्त पद

विभाग- रिक्त पद

लोक निर्माण -52

जल संसाधन- 746

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी-444

नगरीय विकास एवं आवास-161

पंचायत एवं ग्रामीण विकास- 552

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