Thursday, October 1, 2026
32.6 C
Bhopal

सोशल मीडिया पर जज बताकर फ्रेंडशिप…एक साल तक किया रेप आरोपी को 10 साल की जेल

खंडवा की 30 वर्षीय महिला सोशल मीडिया पर बने रिश्ते के जाल में फंस गई। आरोपी ने खुद को राजस्थान हाईकोर्ट का जज बताकर महिला से दोस्ती की। फिर शादी का झांसा देकर करीब एक साल तक उसका शारीरिक शोषण किया। जब महिला को सच्चाई पता चली कि वह कोई जज नहीं, बल्कि उदयपुर का रहने वाला एक लॉ स्टूडेंट है तो उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

पीड़िता की शिकायत पर खंडवा पुलिस ने आरोपी जयकिशन (29) को राजस्थान से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे दो दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है।

राजस्थान हाईकोर्ट का जज बताता था पीड़िता के मुताबिक, उसकी दोस्ती सोशल मीडिया के जरिए उदयपुर निवासी जयकिशन से हुई थी। आरोपी ने अपनी प्रोफाइल और बातचीत में खुद को राजस्थान हाईकोर्ट का जज बताया। लगातार बातचीत के बाद दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और रिश्ता प्यार में बदल गया।

खंडवा आकर मिलता था, एक साल तक चला अफेयर रिलेशनशिप के दौरान आरोपी अकसर खंडवा आता-जाता रहा। उसने शादी का वादा किया और इसी बहाने महिला के साथ बार-बार दुष्कर्म करता रहा। यह सिलसिला करीब एक साल तक चला। जब महिला को उसकी असलियत का पता चला कि वह अभी लॉ की पढ़ाई कर रहा है, तो उसने कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज कराई।

पुलिस बोली- सीरियल धोखेबाज है आरोपी पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपी एक सीरियल धोखेबाज है। वह सोशल मीडिया के जरिए राजस्थान में भी 15 से ज्यादा लड़कियों को अपने जाल में फंसा चुका है। कभी खुद को बड़ा अधिकारी बताकर नौकरी दिलाने का झांसा देता था तो कभी शादी का वादा कर उनका शारीरिक शोषण करता था। बदनामी के डर से अब तक किसी भी पीड़िता ने शिकायत नहीं की थी।

खंडवा पुलिस रिमांड के दौरान आरोपी से गहन पूछताछ करेगी और उसकी पूरी प्रोफाइल राजस्थान पुलिस के साथ साझा की जाएगी।

गंभीर धाराओं में केस, 10 साल तक सजा का प्रावधान पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है। पुलिस ने इन धाराओं का आधार भी स्पष्ट किया है।

  • दुष्कर्म (BNS धारा 69): आरोपी ने शादी का झूठा वादा करके यौन संबंध बनाए, जबकि उसका इरादा शादी करने का नहीं था। इस धारा के तहत धोखे से ली गई सहमति को कानूनी संरक्षण नहीं मिलता। इसमें 10 साल तक की कैद और जुर्माने का प्रावधान है।
  • जबरन वसूली (BNS धारा 308): जांच में सामने आया है कि आरोपी ने पीड़िता को डरा-धमकाकर पैसों की मांग भी की। धारा 308(5) के तहत अगर कोई व्यक्ति किसी को गंभीर चोट या मृत्यु का भय दिखाकर वसूली करता है, तो उसे 10 साल तक की सजा हो सकती है।
  • धमकी देना (BNS धारा 351): आरोपी ने पीड़िता को व्हाट्सएप और अन्य डिजिटल माध्यमों से जान से मारने और बदनाम करने की धमकियां दीं। इस अपराध के लिए 2 साल तक की कैद का प्रावधान है।
  • मारपीट (BNS धारा 115-2): रिलेशनशिप के दौरान विवाद होने पर आरोपी ने महिला के साथ मारपीट भी की थी। इसके लिए भी उस पर केस दर्ज किया गया है।

Hot this week

रातीबड़ में शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म, आरोपी मजदूर फरार

​भोपाल: ​रातीबड़ थाना इलाके की एक निर्माणाधीन इमारत में काम...

एपीके फाइल डाउनलोड कराते ही खातों से उड़े एक-एक लाख रुपए, चंदन नगर थाने में FIR दर्ज

​इंदौर: ​चंदन नगर पुलिस ने ऑनलाइन धोखाधड़ी के दो बड़े...

14 करोड़ के ऑनलाइन सट्टे का पर्दाफाश, दो गिरफ्तार

​इंदौर: क्राइम ब्रांच ने बुधवार को ऑनलाइन सट्टा और अवैध...

नीमच में मतदाता सूची में गड़बड़ी का आरोप: कांग्रेस ने किया प्रदर्शन, पुलिस से हुई झूमाझटकी

​नीमच: मतदाता सूची में गड़बड़ी और पुनरीक्षण प्रक्रिया में धांधली...

Topics

रातीबड़ में शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म, आरोपी मजदूर फरार

​भोपाल: ​रातीबड़ थाना इलाके की एक निर्माणाधीन इमारत में काम...

14 करोड़ के ऑनलाइन सट्टे का पर्दाफाश, दो गिरफ्तार

​इंदौर: क्राइम ब्रांच ने बुधवार को ऑनलाइन सट्टा और अवैध...

नीमच में मतदाता सूची में गड़बड़ी का आरोप: कांग्रेस ने किया प्रदर्शन, पुलिस से हुई झूमाझटकी

​नीमच: मतदाता सूची में गड़बड़ी और पुनरीक्षण प्रक्रिया में धांधली...

वीआईपी रोड पर पलटा सोयाबीन तेल से भरा टैंकर, लूटने के लिए उमड़ी भीड़

​भोपाल: ​शहर के वीआईपी रोड स्थित कोहेफिजा चौराहे पर मंगलवार-बुधवार...
spot_img

Related Articles

Popular Categories

spot_imgspot_img