भोपाल | 24 अप्रैल, 2026
राजधानी में पब और बार संचालकों की मनमानी पर अब पुलिस प्रशासन ने नकेल कस दी है। पुलिस कमिश्नर श्री संजय कुमार ने आज दोपहर कमिश्नर कार्यालय सभागार में सभी पब-बार संचालकों और प्रबंधकों की एक महत्वपूर्ण बैठक ली। बैठक में कमिश्नर ने स्पष्ट कर दिया कि यदि शासन द्वारा निर्धारित समय सीमा का उल्लंघन हुआ, तो सीधे लाइसेंस निरस्तीकरण (रद्दीकरण) की कार्रवाई की जाएगी।
बैठक के मुख्य निर्देश:
- डेडलाइन: शराब परोसने का समय रात 11:30 बजे तक ही रहेगा।
- पूर्ण बंदी: रात 12:00 बजे तक पब और बार पूरी तरह बंद हो जाने चाहिए।
- सुरक्षा मानक: सभी परिसरों में सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य रूप से चालू स्थिति में होने चाहिए।
- रोशनी की व्यवस्था: एंट्री-एग्जिट पॉइंट और परिसर के भीतर लाइट की पर्याप्त व्यवस्था रखने के निर्देश दिए गए हैं।
कमिश्नर ने सख्त लहजे में कहा कि सुरक्षा और नियमों से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर बिना किसी रियायत के कठोर कानूनी कदम उठाए जाएंगे।







