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गिरिबाला सिंह की जमानत अर्जी खारिज, कोर्ट ने आरोपों को माना गंभीर

​भोपाल

​चर्चित ट्विशा शर्मा मौत मामले में आरोपी रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह को अदालत से बड़ा झटका लगा है। विशेष अदालत ने शनिवार शाम उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने बचाव पक्ष के तर्कों को नामंजूर करते हुए कहा कि मामले में लगे आरोप गंभीर प्रकृति के हैं, इसलिए राहत नहीं दी जा सकती।

​शुक्रवार को यह मामला सबसे पहले विशेष न्यायाधीश नीलम शुक्ला की अदालत में आया था, लेकिन उन्होंने इसकी सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। इसके बाद मामला विशेष न्यायाधीश राम प्रताप मिश्र की अदालत में ट्रांसफर किया गया, जहां दोनों पक्षों की लंबी बहस हुई और कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।

​सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील ने दलील दी थी कि आरोपी महिला हैं और उनकी उम्र अधिक है। खराब स्वास्थ्य और आयु को आधार बनाते हुए मानवीय दृष्टिकोण से जमानत देने की मांग की गई थी, जिसे अदालत ने ठुकरा दिया।

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