भोपाल
पैसे लेने के बावजूद वॉटर प्यूरीफायर न देना क्रोमा (इन्फिनिटी रिटेल लिमिटेड) को भारी पड़ गया है। जिला उपभोक्ता आयोग ने इसे सेवा में बड़ी लापरवाही मानते हुए कंपनी को ग्राहक को 13,299 रुपए ब्याज सहित लौटाने, 5 हजार रुपए मुआवजा और 2 हजार रुपए वाद व्यय देने का आदेश दिया है।
क्या था पूरा मामला?
- खरीद: भोपाल निवासी अभिषेक कुमार द्विवेदी ने 11 जनवरी 2026 को क्रोमा से 13,299 रुपए में एक्वागार्ड का वॉटर प्यूरीफायर खरीदा था और पूरा पेमेंट उसी दिन कर दिया था।
- लापरवाही: कंपनी ने तय समय पर डिलीवरी नहीं दी। बाद में स्टॉक न होने का हवाला देकर दूसरा मॉडल खरीदने का दबाव बनाया और ग्राहक के इनकार करने पर बिना बताए ऑर्डर रद्द कर दिया, साथ ही पैसे भी अटकाए रखे।
- परेशानी: वॉटर प्यूरीफायर न मिलने के कारण ग्राहक को रोजाना बाजार से पानी की बोतलें खरीदनी पड़ीं, जिससे उन्हें मानसिक और आर्थिक परेशानी उठानी पड़ी।
आयोग का फैसला
मामले की सुनवाई करते हुए आयोग ने स्पष्ट किया कि स्टॉक में सामान न होने पर भी बुकिंग लेना और ग्राहक का पैसा रोककर रखना गलत व्यापारिक तरीका है। हालांकि, निर्माता कंपनी ‘यूरेका फोर्ब्स’ को इस मामले में दोषमुक्त पाया गया है।




