भोपाल:
भोपाल मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (एमएसीटी) ने एक सड़क हादसे के मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। न्यायाधीश जयंत शर्मा की अदालत ने भीषण हादसे में जान गंवाने वाले तीन कारोबारियों के आश्रितों और घायल साथी के पक्ष में कुल 3 करोड़ 5 लाख 50 हजार रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है। यह पूरी राशि ट्रक की बीमा कंपनी को चुकानी होगी।
मामले की पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता आर.के. हिंगोरानी और अधिवक्ता सनी हिंगोरानी ने की।
क्या था पूरा मामला?
- घटना की तारीख: 13 फरवरी 2025 (रात करीब 1:00 बजे)।
- हादसा: होशंगाबाद (नर्मदापुरम) के तीन व्यवसायी संदीप मूलचंदानी (38), सूरज आहूजा (35), सागर नवलानी (34) और उनके साथी संस्कार अंदानी कार से इटारसी से होशंगाबाद लौट रहे थे।
- कैसे हुई दुर्घटना: पवारखेड़ा में नवोदय विद्यालय के सामने आगे चल रहे ट्रक (एमपी-09-एचजी-2630) के चालक संजू जोहर ने बिना किसी इंडिकेटर के अचानक ब्रेक लगा दिए। पीछे से आ रही कार अनियंत्रित होकर ट्रक से टकराकर पलट गई।
- नतीजा: हादसे में तीनों कारोबारियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि संस्कार अंदानी गंभीर रूप से घायल हो गए।
देहात होशंगाबाद पुलिस ने घायल संस्कार की शिकायत पर ट्रक चालक और मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर चालान न्यायालय में पेश किया था। अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर ट्रक चालक की पूरी गलती मानते हुए पीड़ितों को यह मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं।




