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भोपाल में आवासीय परिसरों की कमर्शियल गतिविधियों पर टली कार्रवाई, रहवासी जाएंगे कोर्ट

भोपाल:शहर के अरेरा कॉलोनी, रोहित नगर और बावड़ियाकलां समेत कई इलाकों में आवासीय परिसरों में चल रही कमर्शियल गतिविधियों के खिलाफ नगर निगम की कार्रवाई गुरुवार को टल गई। निगम द्वारा दिए गए नोटिस की मियाद पूरी होने के बावजूद अमला मौके पर नहीं पहुंचा, जिससे अधिकांश प्रतिष्ठान खुले रहे। इस पर रहवासियों ने कड़ा विरोध जताया है।

मुख्य बातें:

  • रहवासियों का विरोध: निगम की कार्रवाई न होने से नाराज रहवासियों ने अब इस मामले में कोर्ट में याचिका लगाने की तैयारी कर ली है। रहवासियों का आरोप है कि अधिकारी कोर्ट में सही तथ्य छिपा रहे हैं।
  • सुप्रीम कोर्ट का हवाला: रहवासियों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देश हैं कि आवासीय भूखंडों पर कमर्शियल गतिविधियों के खिलाफ प्रशासन तत्काल सख्त कार्रवाई करे। ऐसा न होने पर वे सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर करेंगे।
  • व्यापारियों का पक्ष: दूसरी ओर, भोपाल चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज (बीसीसीआई) ने इसका विरोध किया है। व्यापारियों का कहना है कि 2005 के बाद नया मास्टर प्लान न आने के कारण पर्याप्त कमर्शियल प्लॉट उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए व्यवसाय चलाना उनकी विवशता है। बीसीसीआई ने शहर में ‘मिक्स लैंड यूज’ की व्यवस्था लागू करने और स्थायी समाधान तक कार्रवाई रोकने की मांग की है।

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