* *घटना का विवरण:-* दिनांक 25/04/2022 को फरियादी राजू अग्रवाल पिता स्व. हरिमोहन अग्रवाल नि0 म.न. 33 वैशाली नगर कोटरा सुल्तानाबाद भोपाल ने थाना उपस्थित आकर मौखिक रिपोर्ट किया कि उसकी 10 नम्बर मार्केट स्थित ज्वैलर्स की दुकान को दिनाकं 24/04/22 रात्री के 9.00 बजे स्टाक चैक करके बंद कर घर चला गया था। दिनाकं 25/04/22 को शाम के समय लगभग 5.00 बजे दुकान के पीछे के हिस्से में स्थित स्टोर मे जाकर जेवरात चैक किये तो उसमें सोने के 6 जोडी कान के टाप्स अलग- अलग प्रकार के कल वजनी लगभग 20 ग्राम व एक चाँदी की चैन लगभग 50 ग्राम कीमती लगभग 1.00 लाख रूपये रखे गये डिब्बे में नही थी। दुकान में काम करने वाला नौकर जिस पर मुझे शंका है कि आज दिन के समय स्टोर से यह जेवरात मेरे नोकर ने चुराये है । रिपोर्ट पर संदेही के विरूद्ध अप.क्रं. 226/22 धारा 381 भा.द.वि. पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया। प्रकरण की विवेचना मे संदेही को हिरासत मे लेकर पुछताछ की जाने पर संदेही द्वारा अपराध धारा सदर मे अपनी संलिप्तता स्वीकार किया जाने पर संदेही की निशानदेही पर चोरी किया गया3 मसरूका सोने चांदी के जेवरात कीमती लगभग 1.00 लाख रूपये जप्त कर संदेही को गिरफ्तार किया गया है। पुछताछ मे संदेही द्वारा मौज मस्ती व अपनी गर्लफ्रैंड पर खर्च करने के लिये पैसे की आवश्यकता होने से चोरी की घटना करना बताया है। संदेही को घटना के 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर मसरूका बरामद करने मे थाना प्रभारी हबीबगंज भानसिंह प्रजापति, सउनि मनोज यादव, सउनि ओमपाल, प्र0आर0 राघवेन्द्र भास्कर, प्र0आर0 उमेश पटेल, आर0 अमित व्यास की सराहनीय भूमिका रही है।




