Saturday, June 27, 2026
33.1 C
Bhopal

भोपाल में छेड़छाड़ करने वाले को एक साल की सजा

भोपाल में छेड़छाड़ करने वाले को न्यायिक मजिस्ट्रेट शोभना गौतम ने एक साल की सजा और एक हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। शनिवार को यह फैसला सुनाया गया है। घटना 4 अप्रैल 2017 की है। सात साल के ट्रायल के बाद यह फैसला सुनाया गया है।

पीड़िता ने पुलिस को बताया था कि 3 अप्रैल 2017 को लगभग 9:30 बजे आरोपी राकेश अहिरवार उसे न्यू शंकर नगर छोला में मिला था। उसने कहा कि, वो उसे पंसद करता है, फिर बैड टच करने लगा। जब पीड़िता ने चिल्लाया, तो उसकी बड़ी बहन मौके पर पहुंची लेकिन तब तक आरोपी वहां से भाग गया। वहीं जाते हुए आरोपी ने पीड़िता को धमकी देते हुए कहा कि, अगर उसने इसकी शिकायत की तो वो उसे जान से मार देगा।

इसके बाद पीड़िता ने पुलिस थाना छोला मंदिर में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने अपराध क्रमांक 165/2017 धारा 341, 354, 506 के तहत मामला दर्ज किया गया और केस की जांच शुरू की गई। जिसके बाद आरोपी राकेश अहिरवार को दोषी ठहराते हुए उसे 1 साल की सजा के साथ 1000 रुपए का अर्थदंड लगाया गया।

Hot this week

बर्थडे पार्टी में खूनी संघर्ष, जुए के विवाद में भाई पर चाकू से हमला

​इंदौर। भंवरकुआं थाना क्षेत्र में एक बर्थडे पार्टी के...

सतपुड़ा टाइगर रिजर्व: सांभर को पोहा खिलाना पड़ा भारी, असिस्टेंट डायरेक्टर निलंबित

​भोपाल/पिपरिया। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व (STR) के प्रभारी सहायक संचालक...

Topics

बर्थडे पार्टी में खूनी संघर्ष, जुए के विवाद में भाई पर चाकू से हमला

​इंदौर। भंवरकुआं थाना क्षेत्र में एक बर्थडे पार्टी के...

सतपुड़ा टाइगर रिजर्व: सांभर को पोहा खिलाना पड़ा भारी, असिस्टेंट डायरेक्टर निलंबित

​भोपाल/पिपरिया। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व (STR) के प्रभारी सहायक संचालक...

भोपाल: जिला बदर घोषित बदमाश गांधीनगर पुलिस के हत्थे चढ़ा

​भोपाल। गांधीनगर थाना पुलिस ने जिला बदर घोषित एक...
spot_img

Related Articles

Popular Categories

spot_imgspot_img