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भोपाल में छेड़छाड़ करने वाले को एक साल की सजा

भोपाल में छेड़छाड़ करने वाले को न्यायिक मजिस्ट्रेट शोभना गौतम ने एक साल की सजा और एक हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। शनिवार को यह फैसला सुनाया गया है। घटना 4 अप्रैल 2017 की है। सात साल के ट्रायल के बाद यह फैसला सुनाया गया है।

पीड़िता ने पुलिस को बताया था कि 3 अप्रैल 2017 को लगभग 9:30 बजे आरोपी राकेश अहिरवार उसे न्यू शंकर नगर छोला में मिला था। उसने कहा कि, वो उसे पंसद करता है, फिर बैड टच करने लगा। जब पीड़िता ने चिल्लाया, तो उसकी बड़ी बहन मौके पर पहुंची लेकिन तब तक आरोपी वहां से भाग गया। वहीं जाते हुए आरोपी ने पीड़िता को धमकी देते हुए कहा कि, अगर उसने इसकी शिकायत की तो वो उसे जान से मार देगा।

इसके बाद पीड़िता ने पुलिस थाना छोला मंदिर में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने अपराध क्रमांक 165/2017 धारा 341, 354, 506 के तहत मामला दर्ज किया गया और केस की जांच शुरू की गई। जिसके बाद आरोपी राकेश अहिरवार को दोषी ठहराते हुए उसे 1 साल की सजा के साथ 1000 रुपए का अर्थदंड लगाया गया।

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