भोपाल में किशोरी से रेप के मामले में कोर्ट ने दोषी को 20 साल की सजा सुनाई है। यह सजा कुमुदिनी पटेल, पंद्रहवीं अपर सत्र न्यायाधीश ने सुनाई है। दुष्कर्मी की प्रताड़ना से तंग आकर पीड़िता ने आत्महत्या कर ली थी। मृतका के पास से मिले सुसाइड नोट में शादी का वादा कर रेप करने और प्रताड़ित करने का खुलासा हुआ था। इस प्रकरण में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक दिव्या शुक्ला और ज्योति कुजूर ने पैरवी की थी।
6 साल बाद आया कोर्ट का फैसला
22 मई 2019 को पुलिस थाना तलैया में हमीदिया अस्पताल से नाबालिग की मौत की सूचना मिली थी। अस्पताल पहुंची पुलिस को पता लगा कि किशोरी ने फांसी लगाकर सुसाइड किया है। तब मृतका की बड़ी बहन और मां ने पुलिस को दिए बयानों में बताया कि उनके घर के ऊपर वाली फ्लोर पर संदीप मालवीय रहता है। किशोरी और संदीप के बीच दोस्ती थी और दोनों के बीच फोन पर बातचीत होती थी। संदीप उसे प्रताड़ित करता था, आए दिन खुदकुशी के लिए उकसाता था।
शादी का झूठा वादा कर कई बार शारीरिक संबंध बनाए
मृतका के कमरे से पुलिस ने तलाशी के दौरान सुसाइड नोट बरामद किया था। जिसमें लिखा था कि आरोपी संदीप ने मुझ से शादी का झूठा वादा कर कई बार शारीरिक संबंध बनाए। अब शादी के लिए बोला तो कहने लगा कि मां और भाभी शादी करने के लिये तैयार नहीं हैं। संदीप के कारण ही मैं जान दे रही हूं। इसी आधार पर पुलिस ने मर्ग जांच के बाद रेप पास्को एक्ट की धाराओं में केस दर्ज किया था।