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भोपाल: मादक पदार्थ तस्करी के दो अलग-अलग मामलों में दो आरोपी दोषी करार, सुनाई गई सजा

भोपाल। मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए भोपाल की विशेष अदालत ने दो अलग-अलग मामलों में फैसला सुनाया है। विशेष न्यायाधीश डॉ. मुकेश मलिक की अदालत ने गांजा और डोडा चूरा बेचने के आरोप में दो व्यक्तियों को जेल और जुर्माने की सजा सुनाई है।

पहला मामला (गांजा तस्करी):

कोलार रोड थाना पुलिस ने सूचना के आधार पर गरीब नगर कॉलोनी के रहने वाले राजेश शर्मा को गिरफ्तार किया था। आरोपी के पास से 1 किलो 500 ग्राम गांजा बरामद हुआ था। अदालत ने दोषी राजेश शर्मा को एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/20 के तहत 7 महीने के सश्रम कारावास और 5,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

दूसरा मामला (डोडा चूरा तस्करी):

निशातपुरा थाना पुलिस ने गैस राहत कॉलोनी निवासी दानिश खान को डोडा चूरा के अवैध व्यापार में पकड़ा था। उसके पास से 20 किलोग्राम डोडा चूरा जब्त किया गया था। अदालत ने आरोपी दानिश खान को एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/15 के तहत 3 वर्ष का सश्रम कारावास और 20,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

मजबूत पैरवी से मिली सजा

इन दोनों मामलों में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक विक्रम सिंह और मनोज त्रिपाठी ने कोर्ट में ठोस सबूत और गवाह पेश किए। उनकी प्रभावी पैरवी के चलते ही अदालत ने आरोपियों को अपराध का दोषी मानते हुए यह सजा सुनिश्चित की है।

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