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एक्सीडेंट में डॉक्टर की मौत, 1.45 करोड़ की क्षतिपूर्ति आदेश

छह साल पहले एक्सीडेंट में एम्स के डॉक्टर की मौत के मामले में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने 1.45 करोड़ रुपए मुआवजा देने के आदेश पारित किए हैं। ओंकारेश्वर से लौटते समय 22 दिसंबर 2018 की रात उनकी कार को ग्राम रताखेड़ा, सीहोर के पास बस ने टक्कर मार दी थी। इस हादसे में घायल डॉक्टर की इलाज के दौरान मौत हो गई थी।

जानकारी के मुताबिक डॉक्टर चिन्मय कामत एम्स के फोरेंसिक मेडिसिन विभाग में जूनियर रेसीडेंट डॉक्टर के पद पर पदस्थ थे। उनके पिता राधाकृष्ण कामत, माता अनुराधा कामत, और पत्नी पूजा उर्फ प्रेरणा कामत ने बीमा कंपनी पर 20.27 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति के लिए याचिका दावा अधिकरण में प्रस्तुत की थी।

एक्सीडेंट बस के ड्राइवर रूप सिंह गहलोद की लापरवाही से हुआ था। बस सागर निवासी अरविंद श्रीवास्तव की थी। 11वें मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, भोपाल के सदस्य पीठासीन अधिकारी सुचिता श्रीवास्तव ने सुनवाई करते हुए राधाकृष्ण, अनुराधा और पूजा उर्फ प्रेरणा को क्षतिपूर्ति 1.45 करोड़ रुपए देने के आदेश पारित किए हैं।

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