भोपाल के प्रभात चौराहे पर संचालित फर्जी कॉल सेंटर से ठगी करने के आरोपी मोनिश यादव को भोपाल जिला न्यायालय ने जमानत दी है। मोनिश यादव ने जमानत आवेदन विशेष न्यायाधीश राम प्रताप मिश्र की कोर्ट में पेश किया था। कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार मोनिश को जमानत दी है। इसके अलावा, इस मामले में ऐशबाग पुलिस की गिरफ्त में आए अंकुर माछिवार, रानू भूमरकर और श्रेयांश सेन को भी हाईकोर्ट के फैसले के आधार पर जमानत दी गई है। इन आरोपियों ने भी अपने बैंक खाते में ठगी की रकम ट्रांसफर कराई थी।
इस मामले में आरोपी बृजकिशोर साहू को सोमवार को हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है। वह भी कॉल सेंटर में कर्मचारी था। बृजकिशोर ने कुल 29 लाख रुपए अपने खाते में ट्रांसफर कराए थे। यहां बता दें कि कॉल सेंटर का मास्टरमाइंड अफजल खान भोपाल के प्रभात चौराहे पर एटीएस नाम से कॉल सेंटर कंपनी का संचालन करता था।




