मध्यप्रदेश सरकार ने शासकीय कार्यालयों में उपयोग होने वाले वाहनों को लेकर सख्त कदम उठाया है। परिवहन विभाग ने स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा है कि अब बिना वैध दस्तावेजों के किसी भी वाहन को शासकीय विभागों, निगमों और निकायों में उपयोग की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह फैसला सड़क दुर्घटनाओं की स्थिति में पीड़ितों को समय पर क्षतिपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है।
परिवहन विभाग के आदेश के अनुसार, शासकीय विभागों द्वारा सीधे अथवा निजी एजेंसियों के माध्यम से अनुबंधित किए जाने वाले सभी मालवाहक और यात्री वाहनों के वैधानिक दस्तावेज जैसे बीमा, फिटनेस प्रमाणपत्र, परमिट और मोटरयान कर अनुबंध से पहले और वाहन के उपयोग की पूरी अवधि तक वैध होना अनिवार्य होगा। इतना ही नहीं, विभागों को भुगतान से पूर्व भी इन दस्तावेजों की नियमित जांच करनी होगी।
निर्धारित क्षमता से अधिक परिवहन पर रोक आदेश में यह भी साफ किया गया है कि खनिज या अन्य सामग्री के परिवहन के लिए दी जाने वाली अनुमति वाहन की निर्धारित क्षमता से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही, अनुबंधित वाहनों द्वारा नियमानुसार मोटरयान कर का भुगतान किया जाना भी जरूरी होगा। परिवहन विभाग ने सभी शासकीय विभागों, निगमों और निकायों को यह सुविधा भी दी है कि वे अपने यहां अनुबंधित या एजेंसियों के माध्यम से उपयोग में लिए जा रहे वाहनों के संबंध में परिवहन आयुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश (ग्वालियर) से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए
commr.transpt@mp.gov.in पर ई-मेल के जरिए संपर्क किया जा सकता है।




