भोपाल:
राजधानी के खजूरी सड़क थाना क्षेत्र में हुए एक सनसनीखेज हत्याकांड में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अपर सत्र न्यायाधीश हिमांशु कौशल की अदालत ने आरोपी फरजाना उर्फ फरदीन को दोषी करार देते हुए धारा 302 (हत्या) में आजीवन कारावास और 3,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। इसके अलावा, धारा 324 में 1 वर्ष का सश्रम कारावास और 1,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। इस मामले में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक ऋषिराज द्विवेदी ने पैरवी की।
क्या थी पूरी घटना?
अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह घटना 16 मई 2024 की रात की है। फरियादी ऑटो चालक राजकुमार छुगानी ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह बैरागढ़ रेलवे स्टेशन पर था। वहां मृत युवक विनोद बुलानी (जो ट्रेनों में चना-मूंगफली बेचता था) और किन्नर फरजाना मिले। तीनों ने खजूरी तक जाने और ढाबे पर खाना खाने की बात तय की थी।
रास्ते में दोनों ने बैरागढ़ के पास शराब की दुकान से बीयर की केन खरीदी और ऑटो में ही पीने लगे। इसके बाद वे भौरी रेलवे ब्रिज के नीचे पहुंचे, जहां फरजाना और विनोद ऑटो से उतरकर रेलवे लाइन की तरफ चले गए।
सिर पर पत्थर पटककर की थी हत्या
करीब आधे घंटे बाद जब फरजाना अकेली वापस लौटी और राजकुमार ने विनोद के बारे में पूछा, तो उसने कहा कि “मैंने उसे मार डाला है।” घबराकर जब राजकुमार ने पास जाकर देखा, तो विनोद खून से लथपथ गंभीर हालत में पड़ा था और उसके सिर पर एक बड़ा पत्थर रखा हुआ था।
जब राजकुमार ने आरोपी को पकड़ने की कोशिश की, तो उसने ब्लेड और दांतों से हमला कर उसे घायल कर दिया और मौके से भाग गई। पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की और खून से सने पत्थर जब्त कर आरोपी फरजाना उर्फ फरदीन को गिरफ्तार किया। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी ने आपसी पैसों के विवाद को लेकर इस वारदात को अंजाम दिया था।



