नई दिल्ली: ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक जरूरी खबर सामने आई है। अब रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक ट्रेनों के कोचों में मोबाइल चार्जिंग पॉइंट बंद रखना अनिवार्य कर दिया गया है। रेलवे बोर्ड ने इस संबंध में सभी जोनल रेलवे को सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं और इस नियम में किसी भी तरह की ढील न देने की बात कही है।
क्यों लिया गया यह फैसला: हाल ही में दक्षिण पूर्व रेलवे के एक कोच में चार्जिंग के दौरान पावर बैंक में शॉर्ट सर्किट होने और धुएं के साथ उसके फटने की घटना सामने आई थी। इस तरह के हादसों से यात्रियों की सुरक्षा को खतरा पैदा हो जाता है, जिसे देखते हुए रेलवे प्रशासन ने अब सुरक्षा के मोर्चे पर सख्ती बरतने का यह निर्णय लिया है।
कर्मचारियों की तय होगी जवाबदेही: रेलवे बोर्ड द्वारा 26 अक्टूबर को जारी किए गए इन निर्देशों में साल 2014 के पुराने आदेश का सख्ती से पालन कराने को कहा गया है। आदेश के मुताबिक, इन 6 घंटों के दौरान चार्जिंग पॉइंट बंद रखने की जिम्मेदारी संबंधित ऑन-बोर्ड स्टाफ की होगी और नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए औचक निरीक्षण (छापेमारी) भी किए जाएंगे।



