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पीपुल्स ग्रुप की 280 करोड़ की प्राॅपर्टी कुर्क

भोपाल के पीपुल्स ग्रुप की 280 करोड़ रुपए की संपत्ति प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कुर्क कर ली है। ईडी ने यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की है। ईडी ने विदेशी निवेशकों से एफडीआई के जरिए हासिल की गई राशि में गड़बड़ी पकड़ी है। मामले में पीएमएलए कोर्ट के समक्ष अभियोजन शिकायत भी दायर की थी।

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इन कंपनियों के खिलाफ की है जांच

ईडी ने पीपुल्स ग्रुप की कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ग्वालियर, पीपुल्स इंटरनेशनल, सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, पीजीएच इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, पीपल्स जनरल हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के खिलाफ कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 447 के अंतर्गत ईडी ने जांच की है।

जांच से पता चला कि ग्रुप के सदस्यों ने एफडीआई राशि का उपयोग कर खुद को समृद्ध किया है। इसके लिए संदिग्ध तरीकों और साधनों का उपयोग किया है। इसके चलते 3 कंपनियों के शेयरधारकों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

3 कंपनियों को 494 करोड़ रुपए का FDI मिला पीपुल्स ग्रुप की कंपनी पीपुल्स इंटरनेशनल एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, पीजीएच इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड और पीपुल्स जनरल हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड को एफडीआई (प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ) के तहत 494 करोड़ रुपए की राशि मिली थी।

2000 से 2022 के दौरान निकाली गई राशि

जांच में यह बात भी सामने आई है कि वर्ष 2000-2011 के दौरान पीपुल्स ग्रुप ने इस राशि को निकाल लिया गया था। इसके अलावा ऋण, सिक्योरिटी डिपाजिट और अग्रिम राशि भी वर्ष 2000 से 2022 के दौरान निकाली गई है।

इसके आधार पर ईडी ने पहले 230.4 करोड़ की संपत्ति अस्थायी रूप से एक नवंबर 2023 को कुर्क की थी। इसमें ग्रुप की भूमि, भवन और मशीनरी, कॉलेज, स्कूल, प्रशिक्षण केंद्र, पेपर मिल, अखबारी कागज, मशीनरी शामिल हैं।

यह संपत्ति हुई है कुर्क

280 करोड़ रुपए की कुर्क प्राॅपर्टी में जो संपत्ति शामिल हैं, उसमें स्वामित्व और शेयर की संपत्ति शामिल है, जो इस तरह है…

  • पीपल्स इंटरनेशनल एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड।
  • पीजीएच इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड।
  • पीपल्स जनरल हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड।
  • भोपाल में एक आवासीय संपत्ति और विभिन्न बैंक खाते।
https://www.highratecpm.com/npsxwf16?key=565d06ab35720384afe881c0e7364770