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साली से 7 महीने किया दुष्कर्म:जीजा को 20 साल की सजा, कोर्ट ने 4 लाख रुपए मुआवजे का भी दिया आदेश

11 साल की साली से लगातार 7 महीने तक दुष्कर्म करने वाले जीजा को कोर्ट ने दोषी मानते हुए 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला पंद्रहवें अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) कुमुदिनी पटेल की अदालत ने सोमवार को सुनाया। साथ ही कोर्ट ने पीड़िता के भविष्य को ध्यान में रखते हुए 4 लाख रुपए प्रतिकर राशि देने का आदेश भी पारित किया।

धमकी देकर करता रहा दुष्कर्म यह मामला नवंबर 2020 में सामने आया था, जब चाइल्ड लाइन की टीम को भोपाल में एक नाबालिग लड़की भटकती हुई मिली थी। लड़की ने बताया कि उसकी मां की मौत के बाद बड़े भाई ने उसे और उसकी बहन को जीजा अनिल के घर भेजा था।

आरोपी ने बहन को घरेलू काम के लिए बाहर भेज दिया और खुद घर पर रहकर नाबालिग के साथ बार-बार दुष्कर्म करता रहा। वह जान से मारने की धमकी देकर चुप कराता रहा।

करीब सात महीने तक यह सिलसिला चलता रहा। एक दिन जब उसने विरोध किया तो आरोपी ने उसकी पिटाई कर दी। डर के कारण वह घर से भाग निकली और एमपी नगर क्षेत्र में उसे एक संस्था की महिला कार्यकर्ता मिली, जिसे उसने पूरा घटनाक्रम बताया।

मुकदमा और फैसला टीटी नगर थाने में केस दर्ज हुआ। जांच के बाद पुलिस ने जीजा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2)(f), 376(2)(n), 323, 506 सहित पॉक्सो एक्ट की धाराओं 3/4, 5एल/6 और 5एन/6 के तहत चालान पेश किया। सरकारी पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक दिव्या शुक्ला और ज्योति कुजूर ने साक्ष्य और तर्क पेश किए, जिन्हें कोर्ट ने विश्वसनीय मानते हुए अनिल को दोषी ठहराया।

अदालत ने दी ये सजाएं

  • धारा 376(2)(f) भादंवि एवं 5एन/6 पॉक्सो एक्ट: 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 1,000 जुर्माना।
  • धारा 376(2)(n) भादंवि एवं 5एल/6 पॉक्सो एक्ट: 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 1,000 जुर्माना।
  • धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट: 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 100 जुर्माना।
  • धारा 323 और 506 भादंवि: 1-1 वर्ष का सश्रम कारावास व 100-100 का जुर्माना।

लड़की केरल में दे रही बच्चों को खेल की ट्रेनिंग वर्तमान में पीड़िता केरल में रहकर बच्चों को फ्रिसबी खेल की ट्रेनिंग दे रही है। उसने 12वीं कक्षा 60 प्रतिशत अंकों के साथ पास की है और खेल के क्षेत्र में करियर बनाना चाहती है। कोर्ट ने उसके साहस और आत्मनिर्भर बनने के प्रयास को देखते हुए राज्य सरकार को उसे 4 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया है।

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