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स्कूल की छात्रा को टीचर का मैसेज-आई लव यू

डिंडौरी जिले के अमरपुर स्थित सांदीपनी स्कूल के प्राइमरी टीचर पर छात्राओं से आपत्तिजनक व्यवहार करने का आरोप लगा है। सोमवार को छात्राओं ने थाने में वॉट्सऐप चैट समेत अन्य सबूत पेश किए।

इसके बाद टीचर प्रशांत साहू पर पॉक्सो एक्ट समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है। शिकायत सामने आने के बाद शिक्षा विभाग ने उसे सस्पेंड भी कर दिया है।

वॉट्सऐप पर ‘आई लव यू’ लिखकर भेजा था सोमवार को स्कूल की छात्राएं उपसरपंच और एक महिला शिक्षिका के साथ एसपी वाहिनी सिंह के दफ्तर पहुंचीं। छात्राओं ने आरोप लगाया कि शिक्षक प्रशांत साहू पर्सनल वॉट्सऐप पर उन्हें आपत्तिजनक मैसेज भेजता है।

एक छात्रा को उसने वॉट्सऐप पर ‘आई लव यू’ लिखकर भेजा था। उपसरपंच सेंसी चंदौल ने बताया कि छात्राओं ने यह भी कहा कि बात न मानने पर वह अंग्रेजी और केमिस्ट्री की परीक्षा में कम नंबर देने की धमकी देता था।

छात्रा बोली- अकेले मिलने का दबाव बनाते हैं पुलिस को दी शिकायत में एक छात्रा ने बताया कि हमारे स्कूल के केमिस्ट्री-अंग्रेजी के शिक्षक प्रशांत साहू द्वारा मुझे और मेरी सहपाठियों को लगातार आपत्तिजनक संदेश भेजे जा रहे हैं। कई बार मना करने के बावजूद वे हमें वॉट्सऐप पर अनुचित बातें लिखते। अकेले मिलने के लिए दबाव बनाते हैं।

मोबाइल पर मैसेज भेजकर अनुचित बातें की छात्रा ने बताया कि मना करने पर शिक्षक द्वारा अंग्रेजी और केमिस्ट्री विषय में कम अंक देने की धमकी दी जाती है। सितंबर में उन्होंने मुझे मोबाइल पर मैसेज भेजकर अनुचित बातें की। समझ में न आने पर मैंने सहेलियों से चर्चा की। पता चला कि दूसरी छात्राओं को भी प्रशांत सर इसी तरह मैसेज भेजते हैं।

रात को घर के बाहर मिलने के लिए मजबूर किया छात्रा के मुताबिक 21 नवंबर की रात को प्रशांत सर ने मेरी एक सहपाठी को रात 10 बजे घर के बाहर मिलने के लिए मजबूर किया। नहीं आने पर कॉल करने और घर के बाहर हंगामा करने की धमकी दी। इसके अगले दिन हमने इस पूरे मामले की जानकारी स्कूल के एक शिक्षक और प्राचार्य को दी।

सिटी कोतवाली पुलिस ने टीचर प्रशांत साहू के खिलाफ बीएनएस की धारा 78, 79 और पॉक्सो एक्ट की धारा 11, 12 के तहत एफआईआर दर्ज की है। थाना प्रभारी दुर्गा प्रसाद नगपुरे ने बताया कि मामले की जांच जारी है।

शिक्षक निलंबित, विकासखंड कार्यालय में अटैच शिकायत को गंभीरता से लेते हुए एसपी ने मामला जनजातीय कार्य विभाग को भेजा। इसके बाद सहायक आयुक्त राजेंद्र कुमार जाटव ने तत्काल प्रभाव से प्रशांत साहू को निलंबित कर करंजिया विकासखंड कार्यालय में अटैच कर दिया है। विभाग ने स्वतंत्र जांच के लिए एक प्राचार्य को भी नियुक्त किया है।

आरोपी शिक्षक प्रशांत साहू की नियुक्ति साल 2023 में डिंडौरी जिले में हुई थी।

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