Friday, July 31, 2026
28.6 C
Bhopal

आशिक के साथ मिलकर पत्नी ने की थी पति की हत्या, अदालत ने सुनाई उम्रकैद की सजा

गंजबासौदा | विशेष संवाददाता

​अपर सत्र न्यायालय गंजबासौदा ने गुरुवार को एक सनसनीखेज हत्याकांड का फैसला सुनाते हुए पत्नी और उसके प्रेमी समेत अन्य आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस खौफनाक वारदात को पत्नी ने अपने आशिक के साथ मिलकर अंजाम दिया था।

​क्या था पूरा मामला?

​घटना 22 फरवरी 2023 की है। आरोपी पत्नी रिचा जैन ने अपने प्रेमी दीपेश भार्गव के साथ मिलकर पति सौरभ को रास्ते से हटाने की साजिश रची थी। पहले घर पर मारने की कोशिश नाकाम होने पर आरोपियों ने उसे भोपाल ले जाने का बहाना बनाया।

​योजना के तहत पत्नी, सौरभ को लेकर टैक्सी से रात करीब 9 बजे रवाना हुई। रास्ते में सिरोंज के रोलपुरा चौराहे पर दीपेश के साथी लखन जाटव, राजा (प्रद्युम्न यादव) और अन्य आरोपी मिल गए। इसके बाद सभी एक अन्य मारुति कार से सिरोंज-लटेरी मार्ग की तरफ निकल पड़े।

​जंगल में ले जाकर घोंटा गला, चेहरे पर मारे पत्थर

​सूनसान रास्ते पर पहुंचने के बाद आरोपियों ने कार को जंगल की तरफ मोड़ दिया। एक नदी के पास लखन और यादव ने सौरभ के गले में तौलिया कसकर उसकी हत्या कर दी। साक्ष्य छिपाने के लिए शव को वन विभाग की खंती में फेंक दिया गया। पहचान मिटाने के लिए पत्नी रिचा ने ही मृत पति के चेहरे पर पत्थरों से कई वार किए थे।

​इन आरोपियों को मिली सजा

  • आजीवन कारावास: रिचा जैन (पत्नी), दीपेश भार्ਗव (प्रेमी), राजा उर्फ प्रद्युम्न यादव, लखन जाटव और गुरू उर्फ गोलू मंसूरी।
  • 10 वर्ष का कारावास: आरोपी अंशुल जैन को अदालत ने 10 साल की सजा और जुर्माने से दंडित किया है।

Hot this week

टेलीग्राम और ऐप के जरिए युवक से 8 लाख की साइबर ठगी, अधिक मुनाफे का झांसा देकर फंसाया

​शिवपुरी | विशेष संवाददाता ​शिवपुरी के माधव नगर इलाके में...

कोलार में दो गुटों में हिंसक झड़प, पुलिस ने नकारी मादक पदार्थ तस्करी की बात

भोपाल के कोलार थाना क्षेत्र स्थित हिनोतिया में दो...

भोपाल में आवासीय परिसरों की कमर्शियल गतिविधियों पर टली कार्रवाई, रहवासी जाएंगे कोर्ट

​भोपाल:शहर के अरेरा कॉलोनी, रोहित नगर और बावड़ियाकलां समेत...

Topics

टेलीग्राम और ऐप के जरिए युवक से 8 लाख की साइबर ठगी, अधिक मुनाफे का झांसा देकर फंसाया

​शिवपुरी | विशेष संवाददाता ​शिवपुरी के माधव नगर इलाके में...

गंजबासौदा: मासूम से गलत हरकत करने वाले को 3 साल की कैद, 2000 का जुर्माना

​गंजबासौदा | विशेष संवाददाता ​स्थानीय न्यायालय ने मासूम बच्चे के...
spot_img

Related Articles

Popular Categories

spot_imgspot_img