भोपाल। एक्ट्रेस और मॉडल ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में सोमवार को भोपाल जिला कोर्ट ने सीबीआई को बड़ी राहत दी है। अदालत ने सीबीआई के उन दोनों आवेदनों को मंजूर कर लिया है, जिसमें आरोपी समर्थ सिंह के लैपटॉप का पासवर्ड हासिल करने और दोनों आरोपियों के वॉयस सैंपल लेने की अनुमति मांगी गई थी।
डिजिटल साक्ष्यों की खुलेगी परतें
सीबीआई ने कोर्ट को बताया था कि आरोपी समर्थ सिंह का लैपटॉप जब्त कर लिया गया है, लेकिन पासवर्ड न होने के कारण अहम डेटा तक पहुंच नहीं हो पा रही है। कोर्ट ने अब जांच एजेंसी को पासवर्ड हासिल करने की मंजूरी दे दी है। इसके अलावा, मामले की वैज्ञानिक जांच के लिए दोनों आरोपियों के वॉयस सैंपल भी लिए जा सकेंगे।
बचाव पक्ष की आपत्तियां खारिज
सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने सीबीआई की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए वॉयस सैंपल की सामग्री कोर्ट में सीलबंद लिफाफे में जमा करने की मांग की थी, जिसे अदालत ने यह कहते हुए ठुकरा दिया कि जांच एजेंसी को अपना काम करने का पूरा अधिकार है। कोर्ट ने बचाव पक्ष की उस मांग को भी खारिज कर दिया जिसमें मीडिया ट्रायल रोकने के लिए पीड़ित पक्ष पर पाबंदी लगाने की बात कही गई थी।
ट्विशा पक्ष के अधिवक्ता शुभांग दीक्षित ने बताया कि कोर्ट के इस फैसले से मामले की जांच में तेजी आएगी और डिजिटल साक्ष्यों के जरिए सच्चाई सामने आ सकेगी।




