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चुनाव आयोग ने प्रचार रैलियों, रोड शो पर 50 फीसदी की सीमा में दी छूट, अन्‍य नियम जारी रहेंगे

चुनाव आयोग ने अब चुनावी रैलियों पर 50% की सीमा में अब ढील दे दी है। आज जारी नए आदेश में यह कहा गया है कि राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों की बैठकों, रैलियों, रोड शो पर अब 50% की सीमा में ढील दी गई है। आयोग अब एसडीएमए नियमों के अधीन और जिला अधिकारियों की पूर्व अनुमति के साथ रोड शो की अनुमति देता है। चुनाव प्रचार से संबंधित अन्य मौजूदा प्रावधान जारी रहेंगे। चुनाव आयोग ने मंगलवार को कोरोनोवायरस महामारी परिदृश्य में सुधार के मद्देनजर चुनावी रैलियों और रोड शो में उपस्थिति पर प्रतिबंध हटा दिया। चुनाव आयोग ने कहा कि इस तरह की सभाओं के लिए जगह की केवल 50 प्रतिशत क्षमता के उपयोग पर प्रतिबंध में ढील दी जा रही है, जो राज्य आपदा प्रबंधन अधिकारियों (एसडीएमए) से अनुमोदन के अधीन है।

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इस साल की शुरुआत में, उत्तर प्रदेश, गोवा, पंजाब, मणिपुर और उत्तराखंड के पांच राज्यों में चुनाव प्रचार के लिए बड़ी संख्या में प्रतिबंध लगाए गए थे। ओमिक्रॉन वेरिएंट द्वारा संचालित कोविड -19 मामलों में भारी उछाल के मद्देनजर प्रतिबंध लगाए गए थे। चुनाव आयोग ने कहा कि उसने देश में महामारी की स्थिति की समय-समय पर समीक्षा की, खासकर उन राज्यों में जहां चुनाव हो रहे हैं।

इसने कहा गया है कि केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने चुनाव आयोग को सूचित किया कि कोविड -19 मामलों में पहले ही काफी गिरावट आई है (21 जनवरी को 3.47 लाख से 22 फरवरी को लगभग 13,400 संक्रमण हो गए। यहां तक ​​​​कि रिपोर्ट किए गए मामलों में भी, गैर-चुनाव वाले मामलों की संख्या सबसे अधिक है। स्थिति में सुधार को देखते हुए आयोग ने चुनाव प्रचार पर लगी पाबंदियों में तत्काल प्रभाव से ढील देने का फैसला किया है। चुनाव आयोग ने कहा कि चुनाव प्रचार से संबंधित अन्य मौजूदा प्रावधान जारी रहेंगे।

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