गुजरात दंगों से जुड़े 9 में 8 केस बंद
सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात दंगों से जुड़े 9 में से 8 केस बंद करने का आदेश दिया है। इन सभी मामलों से जुड़ी कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लंबित थीं। चीफ जस्टिस यूयू ललित की अगुआई वाली तीन जजों की बेंच ने मंगलवार को कहा कि इतने समय के बाद इन मामलों पर सुनवाई करने का कोई मतलब नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुजरात दंगों से जुड़े 9 में से 8 केस में निचली अदालतें फैसला सुना चुकी हैं। नारोदा गांव से जुड़े मामले की सुनवाई अभी जारी है। ऐसी स्थिति में इससे जुड़े किसी भी केस पर अलग से सुनवाई की जरूरत नहीं है।
NHRC और NGO की अर्जी पर SC ने यह आदेश दिया
सुप्रीम कोर्ट ने दंगा पीड़ित परिवारों, NHRC और एक NGO सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस की याचिका पर सुनवाई करते हुए केस बंद करने का आदेश दिया। इन सभी याचिकाओं में पुलिस की जगह CBI को सभी मामले ट्रांसफर करने की मांग की गई थी। इसकी सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले (गुजरात दंगा 2002) से जुड़ी याचिकाओं को आगे सुनने की जरूरत नहीं है। इसलिए हम सभी मामले बंद करने का आदेश दे रहे हैं।
गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस का कोच जलाया गया था
गुजरात के गोधरा स्टेशन पर 27 फरवरी 2002 को साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन के S-6 डिब्बे में आग लगा दी गई थी। आग लगने से 59 लोग मारे गए थे। ये सभी कारसेवक थे, जो अयोध्या से लौट रहे थे। इसके बाद गुजरात में सांप्रदायिक तनाव फैल गया। गोधरा में सभी स्कूल-दुकानें बंद कर दी गईं। कर्फ्यू लगा दिया गया। पुलिस को दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश दिए गए।