सीहोर पुलिस ने हिरण के अवैध शिकार के मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों से हिरण का मांस, अवशेष, लाइसेंसी बंदूक और बाइक जब्त की है। इस कार्रवाई को पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शुक्ला के निर्देशन में अंजाम दिया गया।
जानकारी के मुताबिक, 16-17 मार्च की रात पुलिस को सूचना मिली कि दो व्यक्ति मोटरसाइकिल पर हिरण का मांस ले जा रहे हैं। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोलिया-सिद्दीगंज मार्ग पर घेराबंदी की और दो आरोपियों इरफान शेख और कल्लू शाह को गिरफ्तार कर लिया।
तीसरे आरोपी के साथ मिलकर किया था शिकार
पूछताछ के दौरान आरोपियों ने अपने तीसरे साथी बाबूलाल मालवीय के साथ मिलकर हिरण का शिकार करने की बात स्वीकार की। पुलिस ने आरोपियों से 12 बोर की लाइसेंसी बंदूक, दो जिंदा कारतूस और अन्य साक्ष्य बरामद किए।
वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज
पुलिस ने जंगल बड़ली ग्राम देवनखेड़ी से हिरण का सिर, खाल और अन्य अवशेष बरामद किए। आरोपियों के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 9, 31, 52 के तहत मामला दर्ज किया गया है। न्यायालय ने आरोपियों को एक दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है।




