भोपाल में रोड एक्सीडेंट में जान गंवाने वाले व्यवसायी सुग्रीव क्वोत्रा के परिवार को अदालत ने बड़ी राहत दी है। जिला न्यायालय भोपाल की न्यायाधीश प्रीति श्रीवास्तव ने अपने आदेश में परिजनों को 67 लाख 72 हजार 140 रुपए की क्षतिपूर्ति राशि दिए जाने का निर्देश दिया है। यह राशि दुर्घटना करने वाली कार के मालिक, ड्राइवर और द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, अरेरा हिल्स से वसूली जाएगी।
मामले में मृतक के परिवार की ओर से सीनियर अधिवक्ता आरके हिंगोरानी और अधिवक्ता सनी हिंगोरानी ने दावा याचिका पेश की थी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने मुआवजे का यह आदेश पारित किया।
हादसे की रात क्या हुआ था? अशोका गार्डन स्थित लाला लाजपत राय कॉलोनी निवासी 40 वर्षीय सुग्रीव क्वोत्रा व्यवसायी थे। 28 दिसंबर 2023 की रात वे औबेदुल्लागंज के एक ढाबे से खाना खाकर भोपाल लौट रहे थे। रात करीब 12:50 बजे मिलन रेस्टोरेंट के पास होशंगाबाद रोड पर उनकी कार हादसे का शिकार हो गई।
कार चालक ने तेज रफ्तार और लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए अचानक ब्रेक लगाए, जिससे वाहन अनियंत्रित होकर रोड किनारे खड़े ट्रक से टकरा गया और पलट गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि सुग्रीव क्वोत्रा को गंभीर चोटें आईं। उन्हें तत्काल जेपी अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।
पुलिस ने दर्ज किया था मामला हादसे के बाद परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने संबंधित कार ड्राइवर और मालिक के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया था। जांच पूरी होने के बाद चालान न्यायालय में पेश किया था।