Gwalior news: कोर्ट ने एसपी को किया तलब, टीआइ लाइन अटैच, जांच अधिकारी निलंबित
इंदरगंज थाना प्रभारी व लूट के केस के जांच अधिकारी को तथ्य छिपाना महंगा पड़ गया। शुक्रवार को एकल पीठ ने पुलिस अधीक्षक अमित सांघी को फटकार लगाते हुए सवाल किया कि केस डायरियों में तथ्य छिपाए जा रहे हैं। यह पहला मामला नहीं है। पहले भी इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं। इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की। एसपी ने कहा कि थाना प्रभारी व जांच अधिकारी को शाम तक निलंबित कर देंगे, लेकिन देर रात टीआइ आसिफ मिर्जा बेग को लाइन अटैच कर दिया। जबकि जांच अधिकारी व सब इंस्पेक्टर अवधेश कुशवाह को निलंबित कर दिया।
आनंद जादौन व योगेश पाल का डीडी माल के पास एक टिक्की वाले से विवाद हो गया था। यह विवाद इतना बढ़ गया कि उन्होंने टिक्की वाले से मारपीट कर दी। टिक्की वाले ने इंदरगंज थाने में लूट का केस दर्ज करा दिया। आनंद जादौन ने हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की। इस मामले में सीसीटीवी फुटेज जब्त नहीं किए गए थे। इस आधार पर आनंद जादौन को अग्रिम जमानत मिल गई। आनंद जादौन को मिली जमानत के आधार पर सह आरोपित योगेश पाल ने जमानत याचिका दायर की। उनकी ओर से अधिवक्ता पुरुषोत्तम राय ने तर्क दिया कि वह केस का सह आरोपित है। सिर्फ मारपीट का केस था, लेकिन पुलिस ने लूट का केस दर्ज कर दिया। सीसीटीवी फुटेज में वह बीच बचाव कर रहा है। जब कोर्ट ने केस डायरी तलब की तो उसमें सीसीटीवी फुटेज संलग्न थे। इसको लेकर कोर्ट ने थाना प्रभारी आसिफ मिर्जा बेग व जांच अधिकारी एसआइ अवधेश कुशवाह को तलब कर लिया। शुक्रवार को दोनों कोर्ट में उपस्थित हुए। ये कोर्ट के सवालों का जवाब नहीं दे सके। कोर्ट ने दोपहर में एसपी को तलब कर लिया। एसपी से कोर्ट ने कई सवाल किए और पूछा कि आप जिम्मेदारों पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं। उन्होंने निलंबन करने का आश्वासन दिया। इसके बाद एसपी ने देर रात दोनों के खिलाफ कार्रवाई कर दी।