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भोपाल: अवैध अहाते पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, बिना लाइसेंस शराब पिलाने पर अहाता सील

भोपाल। राजधानी की खजुरी सड़क थाना पुलिस ने अवैध रूप से शराब पिलाने वाले ठिकानों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने ग्राम कोलूखेड़ी स्थित 11 मील अंग्रेजी शराब दुकान के पास टीन शेड में चल रहे एक अवैध अहाते को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया है।

​पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में मुखबिर की सूचना पर यह कार्रवाई की गई। जांच के दौरान मौके पर भरत साहू और वीरेंद्र कुमार मिश्रा द्वारा अवैध रूप से अहाते का संचालन पाया गया। जब पुलिस ने उनसे शराब पिलाने का लाइसेंस या वैध दस्तावेज मांगे, तो वे कोई भी कागजात पेश नहीं कर सके। पुलिस वाहन को देखकर वहां शराब पी रहे लोग भीड़ का फायदा उठाकर भाग निकले।

आबकारी अधिनियम के तहत केस दर्ज

​थाना प्रभारी नीरज वर्मा और उनकी टीम ने अवैध रूप से अहाता चलाने वाले आरोपी भरत साहू और वीरेंद्र कुमार मिश्रा के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा 36ए और 36सी के तहत मामला दर्ज कर लिया है। सहायक जिला आबकारी अधिकारी की अनुपस्थिति के कारण पुलिस ने इस अवैध अहाते को अस्थायी रूप से खुद सील कर दिया है और इसे स्थायी रूप से सील करने के लिए जिला आबकारी अधिकारी को पत्र भेजा गया है।

होटल और ढाबा संचालकों को सख्त हिदायत

​पुलिस ने क्षेत्र के सभी होटल, ढाबा, रिजॉर्ट और रेस्टोरेंट संचालकों को सख्त चेतावनी दी है कि वे शासन की गाइडलाइन का पालन करें। यदि किसी भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान पर अवैध रूप से शराब बेचने, पीने या पिलाने जैसी गतिविधियां पाई गईं, तो उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस पूरी कार्रवाई में थाना प्रभारी नीरज वर्मा, प्र.आर. गिरीश राठौर, प्र.आर. वीरेंद्र नरवरिया, आर. वरुण त्रिपाठी और आर. शुभम मालवीय की सराहनीय भूमिका रही।

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