सागर में हुए जहरीली शराब कांड पर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि इस मामले में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और अपराधियों को फांसी की सजा दिलाई जाएगी।
सागर दौरे पर पहुंचे डिप्टी सीएम ने स्पष्ट किया कि मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 49-ए के तहत उम्रकैद से लेकर फांसी तक का प्रावधान है, जिसके तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने इस संबंध में पूरे प्रदेश में कड़े निर्देश जारी कर दिए हैं।
उन्होंने चेतावनी दी कि राज्य में कहीं भी अवैध शराब की बिक्री या उसकी शिकायत मिलने पर लापरवाह कर्मचारियों और शराब माफियाओं के खिलाफ बिना किसी रियायत के सख्त कानूनी कदम उठाए जाएंगे।



