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गांजा तस्करी करने वाले को आठ महीने का सश्रम कारावास और अर्थदंड

​भोपाल:

खजुरी सड़क थाना क्षेत्र पुलिस ने नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए एक तस्कर को सजा दिलाई है। विशेष न्यायाधीश (24वें अपर सत्र न्यायाधीश) डॉ. मुकेश मलिक की अदालत ने गांजा तस्करी के आरोपी चंदन उर्फ चंदू (निवासी: ग्राम फंदा खुर्द, भोपाल) को दोषी करार देते हुए 8 माह के सश्रम कारावास और 1,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि न भरने की स्थिति में आरोपी को 10 दिन का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।

​क्या था पूरा मामला?

​संभागीय जनसंपर्क अधिकारी मनोज त्रिपाठी ने बताया कि 13 अगस्त 2023 को पुलिस थाना खजुरी सड़क को मुखबिर से सूचना मिली थी कि पिपलिया जोड़, फंदा खुर्द के पास एक संदिग्ध व्यक्ति झोले में गांजा लिए किसी का इंतजार कर रहा है।

​सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम मौके पर पहुँची। पुलिस को देखकर भागने का प्रयास कर रहे आरोपी चंदन को घेराबंदी कर पकड़ा गया। तलाशी के दौरान उसके पास से भूरे रंग के टेप से लिपटे पैकेट मिले, जिनमें कुल 1 किलो 300 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ।

​पुलिस ने मौके पर् ही्् जब्ती की कार्रवाई कर आरोपी को गिरफ्तार किया। इसके बाद जब्त सामग्री को एफएसएल (FSL) भोपाल जाँच के लिए भेजा गया, जहाँ रिपोर्ट में गांजे की पुष्टि होने पर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। मामले में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक मनोज त्रिपाठी और विक्रम सिंह ने पैरवी की।

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