Thursday, October 29, 2026
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भोपाल में कार्बाइड तोप, गन और लैंप के इस्तेमाल पर पूरी तरह प्रतिबंध, कलेक्टर ने जारी किए आदेश

भोपाल: राजधानी भोपाल में अब कार्बाइड तोप, कार्बाइड लैंप और कार्बाइड गन के इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। जिला कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने गुरुवार को इसके संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिए हैं। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में इन उपकरणों के उपयोग के साथ ही इनकी खरीद-बिक्री, भंडारण, प्रदर्शन और परिवहन पर भी पाबंदी लगा दी गई है। इससे पहले पुलिस कमिश्नर संजय कुमार शहर में कमिश्नरेट क्षेत्र के लिए ऐसा ही आदेश जारी कर चुके हैं।

तेज धमाके से स्वास्थ्य और सुरक्षा को खतरा: प्रशासन के अनुसार, कार्बाइड गन से होने वाले तेज धमाके मानव जीवन और लोकशांति के लिए बड़ा खतरा बन रहे हैं। इससे कान के पर्दे फटने, आंखों की रोशनी जाने और शरीर पर गंभीर जख्म होने का खतरा रहता है। खासकर बच्चों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है।

दुकानदारों को रखना होगा पूरा रिकॉर्ड: नए आदेश के तहत कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग केवल वैध कृषि और औद्योगिक कार्यों के लिए ही किया जा सकेगा। दुकानदारों को इसकी खरीद और बिक्री का पूरा रिकॉर्ड रखना अनिवार्य होगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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